UAE Law: Private Sector के कर्मचारियों और घरेलू कामगारों को अगले साल से एक अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कवर किया जाएगा, इसकी घोषणा सोमवार को की गई। नियोक्ताओं को अपने registerd श्रमिकों के निवास परमिट जारी या Renew करते समय उनके स्वास्थ्य कवरेज के लिए भुगतान करना होगा। यह निर्णय 1 जनवरी, 2025 से लागू किया जाएगा। ऐसा तब हुआ जब यूएई कैबिनेट ने private sector employees और घरेलू कामगारों के लिए योजना को मंजूरी दे दी, जिनके पास मौजूदा कवर नहीं है। घरेलू कामगारों के नियोक्ताओं को उनके कवरेज की लागत वहन करने की आवश्यकता होगी।
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ये है नया नियम
वर्तमान में, अबू धाबी और दुबई में ऐसे कानून हैं जो नियोक्ताओं के लिए अपने कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्राप्त करना अनिवार्य बनाते हैं। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी में, अनिवार्य योजना में कर्मचारियों और उनके परिवारों को शामिल किया गया है। नई यूएई-व्यापी योजना यह सुनिश्चित करेगी कि देश के बड़े private Sector के Workforces को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा मिल सके। मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय (एमओएचआरई) इस योजना को लागू करने के लिए प्रासंगिक जागरूकता अभियान और कार्यक्रम शुरू करेगा।
यह संयुक्त अरब अमीरात में कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया दूसरा अनिवार्य बीमा है। पिछले साल, श्रमिकों को एक ऐसी योजना की सदस्यता लेने की आवश्यकता थी जो उन्हें नौकरी खोने से बचाती है। आज तक, निजी और संघीय सरकारी क्षेत्रों के 7.2 मिलियन से अधिक कर्मचारी इस योजना में पंजीकृत हैं।
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लिए गये अन्य फैसला
कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करते हुए, संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति और प्रधान मंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद ने कहा कि देश में 98.8 प्रतिशत कार्यबल श्रमिक सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। यदि नियोक्ता दिवालिया घोषित हो जाते हैं तो यह योजना श्रमिकों के वेतन और अन्य बकाए की सुरक्षा करती है।
शेख मोहम्मद ने कहा: “आज, हमने MoHRE के लिए एक नई संरचना को मंजूरी दी, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात में श्रम बाजार के लिए एक समन्वय परिषद की स्थापना भी शामिल है, ताकि इसकी स्थिरता बनाए रखी जा सके और इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाई जा सके। workforces अर्थव्यवस्था का वास्तविक इंजन है, और उनकी चिंताओं की निगरानी करना और उनके अधिकारों की रक्षा करना हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक तत्व हैं।
इस बीच, यूएई ने 21 वर्ष और उससे अधिक उम्र के अमीरातियों के लिए अमीराती पासपोर्ट की वैधता अवधि को पांच से 10 साल तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। परिषद ने 2,700 से अधिक वेबसाइटों को भी ब्लॉक कर दिया, जो ऑनलाइन घोटाले, फ़िशिंग और अनधिकृत उत्पाद प्रचार जैसी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देती थीं।