UAE: यदि आपकी किसी पुरानी कंपनी ने आपको ‘फरार’ बता कर आपके खिलाफ झूठा मामला दर्ज करा दे, तो आप अपने रिकॉर्ड साफ़ करने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं? दरअसल खबर दुबई से जहाँ एक कंपनी ने अपने निर्दोष कर्मचारी को फरार बता कर उसके खिलाफ मामला दर्ज करा दिया। जब यह मामला उस कर्मचारी को पता चला तो उसने लिखते हुए बताया कि “मेरी कंपनी ने मुझे पिछले साल नवंबर में निकाल दिया और मुझे termination letter भेज दिया। मैंने कंपनी की हर चीज़ पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन तब से, मैं अपना वीज़ा रद्द करने के लिए कंपनी से संपर्क कर रहा हूं, लेकिन वे इसे टालते रहें। जब मैंने हाल ही में उनसे संपर्क किया, तो मुझे पता चला कि मुझे ‘भगोड़ा’ करार दिया गया है।” आइये जानते हैं ऐसे में कामगार के पास क्या हक है.
Dh5,000 का जुर्माना
रेजिडेंसी और विदेशी मामलों के महानिदेशालय (जीडीआरएफएडी) के अनुसार, यदि कोई प्रतिष्ठान किसी कर्मचारी के खिलाफ झूठा फरार मामला दर्ज करता है तो उसे Dh5,000 का जुर्माना भरना पड़ता है। पाठक के बात पर यूएई स्थित लॉ फर्म होराइजन्स एंड कंपनी के कानूनी सलाहकार मुहम्मद मोहसिन नसीर ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में किसी कर्मचारी के लिए एम्प्लॉय के खिलाफ Ministry of Human Resources में शिकायत दर्ज करना सही है।
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कर्मचारी लेबर कोर्ट में भेजने का कर सकता अनुरोध
उन्होंने बताया कि “कर्मचारी लागू कानूनों के तहत राहत पाने के लिए मंत्रालय से इस मामले को लेबर कोर्ट में भेजने का अनुरोध कर सकता है। नियोक्ता ने उसे उसके अधिकारों और अधिकारों से वंचित करने के लिए एक झूठे भगोड़े के रूप में रिपोर्ट किया। ऐसे में कर्मचारी पर लगे आरोप के अनुसार कर्मचारी को हिरासत में लिया जा सकता है और उसे असुविधा हो सकती है। इसलिए, कर्मचारी के लिए किसी वकील से कानूनी सहायता लेना समझदारी होगी ताकि संबंधित अधिकारियों और अदालतों के सामने उसको सही साबित किया जा सके।