UAE Job Loss Insurance : अब महज 5 दिन और बचे है इन 5 दिनों के भीतर अगर UAE में Eligible कर्मचारी जॉब Loss Insurance नहीं लेते है तो ऐसे में उनपर 400 दिरहम का जुर्माना लगाया जायेगा। 1 अक्टूबर की समय सीमा से पहले Job Loss Insurance के लिए साइन अप नहीं करने वाले कर्मचारियों पर Dh400 का जुर्माना लागू होगा। मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय (एमओएचआरई) ने सभी कर्मचारियों से दंड से बचने के लिए योजना के लिए पंजीकरण करने का आह्वान किया है। लगभग 5 मिलियन लोग पहले ही कम लागत वाली नौकरी सुरक्षा नेट की सदस्यता ले चुके हैं जो सीमित समय के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
कब कर सकते है Claim
Also Read – UAE Chance To Win : दूसरी Anniversary पर एमिरेट्स ड्रा दे रहा जीतने का शानदार मौका
जानकारी के लिए बता की कर्मचारी इस बिमा को तब तक Claim कर सकता है कर्मचारी ने लगातार कम से कम 12 महीनों तक योजना की सदस्यता ली हो। वही अगर कर्मचारी बिमा लेने के बाद देश छोड़ देता है , नई नौकरी में शामिल हो जाता या फिर उसका वह निवास रद्द हो जाता है तो ऐसी स्थिति कर्मचारी अपनी मुआवजे का अधिकार देगा। मंत्रालय ने कहा कि नियोक्ताओं के पास अपने कर्मचारियों को सिस्टम में पंजीकृत करने का विकल्प है, लेकिन “सिस्टम में नामांकन करना कर्मचारी की जिम्मेदारी है”।
आपको बता दें पहले यूएई में job loss insurance scheme के लिए पंजीकरण की समय सीमा 30 जून तक ही थी। जिसे बढ़ाकर 1 अक्टूबर, 2023 कर दी है। जिसमें की अब बस कुछ ही दिन रह गए हैं।अनिवार्य Job Loss Insurance,जिसे अनैच्छिक रोजगार हानि (ILOE) के रूप में भी जाना जाता है, private sector, federal government और free zones में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी, 2023 को शुरू किया गया था। कर्मचारियों को सदस्यता लेने के लिए जनवरी से जून तक का समय दिया गया था, अन्यथा जुर्माना लगाया जाता। हालाँकि बाद में इसकी समय सीमा बढ़ा दी गयी थी।
Also Read – UAE To India : अब UAE से भारत मात्र 442 दिरहम में , जाने पूरी Details
दो category में Insurance
बता दे जॉब लॉस insurance हर कर्मचारी को लेना अनिवार्य है सिवाय उन कर्मचारियों को छोड़कर जिससे इस स्कीम से छूट दी गयी है। बता दे यह स्कीम दो श्रेणियों में बांटी हुई है पहला Dh16,000 से कम मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारी के लिए वही दूसरा Dh16,000 से अधिक मूल आय कमाने वाले कर्मचारियों के लिए। बता दे की दोनों category के कर्मचारी महीने पर ,तीन महीने पर ,6 महीने पर या साल भर के आधार पर सदस्यता ले सकते हैं इसके लिए उन्हें Dh5 प्रति माह और VAT लागत के साथ भुगतान करना होगा। वही Dh16,000 से अधिक मूल आय कमाने वाले कर्मचारियों को प्रति माह Dh10 VAT लागत के साथ भुगतान करना होगा। श्रमिकों को अतिरिक्त बीमा लाभों की सदस्यता लेने का अधिकार है।