UAE Job Loss Insurance : यूएई में कामगारों के सैलेरी से Dh400 काटा जायेगा। लेकिन सभी कामगारों की नहीं बल्कि ये रकम उन लोगों के सैलेरी से deduct किया जायेगा जिन्होंने unemployment insurance नहीं लिया है। यूएई के वैसे कर्मचारी जो 1 अक्टूबर की समय सीमा से पहले बेरोजगारी बीमा योजना की सदस्यता लेने में विफल रहे, यानी की उन्होंने unemployment insurance नहीं लिया है। उन्हें Dh400 जुर्माना देना होगा। जिन लोगों ने योजना की सदस्यता ली है, लेकिन तीन महीने से अधिक समय तक प्रीमियम का भुगतान करने में विफल रहे , उन्हें Dh200 का जुर्माना देना होगा।
मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय (मोहरे) ने बीते बुधवार को कहा कि यदि जुर्माना नहीं चुकाया जाता है, तो कर्मचारियों को नए कार्य परमिट नहीं दिए जाएंगे और उन्होंने “प्रशासनिक उपायों” की चेतावनी दी है। जुर्माना उनके वेतन या सेवा समाप्ति ग्रेच्युटी से भी काटा जा सकता है।
15 नवंबर तक 6.6 मिलियन लोगों ने लिया स्किम
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कर्मचारी मोहरे ऐप, वेबसाइट या व्यावसायिक सेवा केंद्रों के माध्यम से जांच कर सकते हैं कि क्या उन पर जुर्माना लगाया गया है। वे किस्तों में जुर्माना भरने का विकल्प चुन सकते हैं। जिन लोगों पर जुर्माना लगाया गया है वे 15 कार्य दिवसों के भीतर जारी किए गए फैसले के साथ जुर्माने के खिलाफ अपील कर सकते हैं। मोहरे ने कहा कि 15 नवंबर तक 6.6 मिलियन से अधिक लोगों ने अनिवार्य योजना की सदस्यता ली है।
बेहद कम लागत वाली नौकरी सुरक्षा योजना 1 जनवरी, 2023 को लागू हुई है। संघीय सरकार और निजी क्षेत्रों में कार्यरत अमीरातियों और प्रवासियों को अपनी नौकरी खोने पर तीन महीने तक मुआवजा मिलेगा अगर वो इस स्कीम को Subscribe करते है तब। Private की कंपनियों में जो कर्मचारी 1 अक्टूबर के बाद अपना वर्क परमिट प्राप्त करते हैं, उन्हें चार महीने के भीतर इस योजना की सदस्यता लेनी होगी। ऐसा न करने पर Dh400 का जुर्माना लगाया जा सकता है।
स्किम है mendatory
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बता दे की ये स्किम लेना mendatory है Workers के लिए। लेकिन कुछ workers को इससे छूट दी गयी है जैसे निवेशक (व्यवसाय के मालिक जो अपने प्रतिष्ठानों के मालिक हैं और उनका प्रबंधन करते हैं), घरेलू कामगार, temprory कर्मचारी, 18 वर्ष से कम उम्र के Adults , नागरिक जो Retirement के लिए eligible हैं, और retirement लोग जो पेंशन प्राप्त करते हैं और लेकिन फिर भी दूसरे जगह काम कर रहे है।
जानकारी के लिए बता दे की इस स्किम को दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहले में Dh16,000 या उससे कम के मूल वेतन वाले लोगों को शामिल किया गया है, जहां बीमा प्रीमियम Dh5 प्रति माह (Dh60 वार्षिक) निर्धारित किया गया है। अधिकतम मासिक मुआवज़ा Dh10,000 निर्धारित किया गया है। दूसरा, Dh16,000 से अधिक मूल वेतन वाले लोगों को कवर करता है, जहां बीमा प्रीमियम Dh10 प्रति माह (Dh120 वार्षिक) है। इस श्रेणी के लिए Monthly मुआवज़ा Dh20,000 तक सीमित है।
इन लोगों को मिलेगा मुआवज़ा
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बीमा मुआवजे का दावा तब तक ही किया जा सकता है जब तक कर्मचारी ने कम से कम 12 लगातार महीनों तक सदस्यता ली हो। यदि वे देश छोड़ते हैं या नई नौकरी पाते हैं तो वे मुआवजे का दावा नहीं कर सकते है । मुआवजे का भुगतान बेरोजगारी की तारीख से अधिकतम तीन महीने के लिए किया जाता है, बशर्ते कि कर्मचारी को अनुशासनात्मक कारणों से बर्खास्त न किया गया हो। मुआवजे की राशि की गणना बेरोजगारी से पहले छह महीने में औसत मूल वेतन के 60 प्रतिशत की दर से की जाती है।