UAE: यूएई पब्लिक प्रॉसिक्यूशन ने आज जनता को अफवाहें और झूठी खबरें फैलाने के खिलाफ चेतावनी दी, और ऐसे अपराध के लिए गंभीर दंड को स्पष्ट किया। अगर कोई भी व्यक्ति सोशल मिडिया या ऐसे ही झूठी खबरें फैलता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी बेहतर हैं आप इन चीजों से बच कर रहें.
अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किए गए एक वीडियो में, पब्लिक प्रॉसिक्यूशन ने अफवाहों और फर्जी खबरों के प्रसार से निपटने के उद्देश्य से 2021 के संघीय डिक्री कानून संख्या 34 के अनुसार अफवाहों और झूठी खबरों को फैलाने के दंड के बारे में बताया.
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मिलेगी ये सजा
कानून के अनुच्छेद 52 के अनुसार, जो कोई भी आधिकारिक स्रोतों द्वारा प्रकाशित समाचारों के विपरीत, झूठी खबरें, अफवाहें या भ्रामक जानकारी प्रकाशित करने, प्रसारित करने या फैलाने के लिए इंटरनेट का उपयोग करता है, उसे कम से कम एक वर्ष की कैद और Dh100,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है।
बढ़ सकती है सजा
यदि झूठी खबरों या अफवाहों के प्रकाशन से राज्य के अधिकारियों के खिलाफ जनता की राय भड़कती है या महामारी, संकट या आपदा के दौरान ऐसा होता है, तो उल्लंघनकर्ता को कम से कम दो साल की कैद और Dh200,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है।