UAE : संयुक्त अरब अमीरात में हर साल रमज़ान धूम-धाम से मनाया जाता है. यूएई की सरकार ने हर साल की तरह इस साल भी कड़ी तैयारियां कर ली है. रमज़ान को लेकर सरकार ने कई नियम भी जारी किये गए हैं जिनका पालन करना बहुत जरूरी है. नियमों का सही तरीके से पालन न करने पर भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ सकता है.
सामुदायिक विकास मंत्रालय (Ministry of Community Development) ने आज दुबई में एक संवाददाता सम्मेलन में घोषणा की कि रमज़ान के दौरान धन इकट्ठा करने वाले अनधिकृत व्यक्तियों और संस्थाओं पर Dh500,000 तक का जुर्माना या कारावास भी हो सकता है।
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बिना परमिट नहीं कर सकते ये काम
मंत्रालय ने कहा कि restaurants को सीधे मस्जिदों को खाने के डिब्बे (food boxes) दान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी खाद्य संस्थान डायरेक्ट मस्जिदों को खाना नहीं भेज सकते.
मंत्रालय ने कहा, केवल 34 approved संस्थाओं, मुख्य रूप से charitable organisations और सरकारी संस्थाओं को रमजान के लिए दान प्राप्त करने और इकट्ठा करने की अनुमति दी जाएगी।
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लगेगा भारी भरकम जुर्माना
गैर-लाभकारी सार्वजनिक संघ विभाग (Non-Benefit Public Associations Department) के निदेशक मोहम्मद नकी ने कहा: “लागू नियमों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन करके संयुक्त अरब अमीरात के बाहर से दान एकत्र करने या प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्ति पर Dh500,000 से कम का जुर्माना या कारावास नहीं लगाया जाएगा। ”
उन्होंने आगे कहा: जनता से डोनेशन के रूप में पैसे लेने पर Dh150,000 से अधिक का जुर्माना और कारावास या कम से कम Dh300,00 जुर्माना लगाया जायेगा. इसके अलावा खुद को charitable or humanitarian “ association, organisation or institution बताने वाले किसी भी संस्था पर Dh100,000 का जुर्माना लगाया जाएगा।
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