UAE Driving Licence Renew ; क्या आप अपनी expired , driving लाइसेंस को renew करना चाहते है लेकिन आप visit वीसा पर UAE पहुंचे है , ऐसे में सवाल यह उठता है की आप Renew करा पाएंगे या नही . बता दे की एक प्रवासी व्यक्ति जिसकी आयु 21 वर्ष से अधिक है, उसे समाप्त हो चुके यूएई ड्राइविंग लाइसेंस को नवीनीकृत करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात का निवासी होना अनिवार्य है । वही यूएई ड्राइविंग लाइसेंस दुबई रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी द्वारा जारी किया जाता है, लेकिन जिसके लिए आवेदक को UAE का निवासी होना चाहिए . इसी से आप समझ सकते है की renew करने के लिए आपके पास resident identity card होना चाहिए। अगर आप विजिट वीसा पर है और आपके पास resident identity card नहीं है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस Renew नहीं करा सकते है।
Renewal के लिए पड़ती है इन इन चीजों के लिए जरुरत
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वही UAE में ड्राइविंग लाइसेंस को renew के आवेदन के लिए आवेदक को अपना resident identity card , local authority द्वारा approved Eye टेस्ट , Rta का relevant renewal fees देना होता है . इसके अलावा, यदि किसी व्यक्ति का यूएई ड्राइविंग लाइसेंस दस साल से अधिक समय तक नवीनीकृत नहीं हुआ है, तो उसे एक evaluation test से गुजरना पड़ सकता है, जिसके लिए उसे एक training file खोलनी होगी, relevant application fees और साथ ही हैंडबुक मैनुअल शुल्क का भुगतान करना होगा। इसके अलावा आरटीए test fees समय पर ड्राइविंग लाइसेंस को नवीनीकृत नहीं करने पर जुर्माना, renewal fees और आरटीए को अपने समाप्त हो चुके यूएई ड्राइविंग लाइसेंस को नवीनीकृत करने के लिए knowledge और innovation fees का भुगतान आपको करना होगा . वही अगर आप इस मामले में और सही ढंग से जानना चाहते है आप RTA से संपर्क कर सकते है .