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UAE Annual Holiday : क्या बिना 1 साल कम्पलीट किय कर्मचारी ले सकता है Annual छुट्टी

Priya Jha
3 Min Read

UAE Annual Holiday :  संयुक्त अरब अमीरात के कानून के अनुसार, यदि Private sector के कर्मचारियों ने एक वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, तो वे 30 दिनों की full Paid annual leave ले सकते हैं। हालाँकि, जिन लोगों ने अपने working place पर एक वर्ष पूरा नहीं किया है, उन्हें भी वार्षिक छुट्टियाँ मिल सकती हैं लेकिन छह महीने पूरा करने के बाद । यूएई श्रम कानून कहता है कि कर्मचारी छह महीने की सेवा पूरी करने के बाद प्रति महीने दो दिनों की full Paid annual leave छुट्टी के हकदार होते हैं। मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय (MoHRE) ने सोमवार को एक ट्वीट में निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों की वार्षिक छुट्टियों की शर्तों के बारे में बताया।

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नियम देते है ये प्रावधान

यूएई सरकार की वेबसाइट u.ae का कहना है कि UAE श्रम कानून के कार्यकारी नियमों’ के अनुसार part-time employees भी काम पर बिताए गए वास्तविक working hours के अनुसार वार्षिक छुट्टी के हकदार हैं, जैसा कि रोजगार अनुबंध में निर्दिष्ट है । ट्वीट के मुताबिक, नियोक्ता यानि की sponser, कर्मचारी के साथ सहमति से, कार्य की आवश्यकताओं के अनुसार छुट्टी की तारीखों को निर्धारित कर सकता है। हालाँकि, नियोक्ता को कर्मचारी को छुट्टी की तारीख के बारे में कम से कम एक महीने पहले सूचित करना होगा। वही अगर कर्मचारी की सेवा उसके annual leave का उपयोग करने से पहले समाप्त हो जाती है, तो उसे अपने काम के अंतिम वर्ष में छुट्टी मिलेगी।

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ले सकते है ऐसे छुट्टी

वेबसाइट के अनुसार, कर्मचारी नियोक्ता की सहमति से और कंपनी के नियमों के अनुसार, अपने बचे हुए annual leave को अगले वर्ष तक ले जा सकता है। इस मामले में, कर्मचारी annual leave के दौरान काम किए गए दिनों के लिए भुगतान पाने का हकदार होगा। भुगतान की गिनती basic salary के अनुसार की जाती है। वही नियोक्ता कर्मचारी को उसकी colletive annual leave को दो साल से अधिक समय तक उपयोग करने से नहीं रोक सकता है। रोजगार की समाप्ति पर, किसी भी अर्जित अवकाश की गणना केवल मूल वेतन पर की जाएगी।

 

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