दुबई पुलिस ने रमजान के पहले 5 दिनों में 25 भिखारियों को किया गिरफ्तार

UAE – दुबई पुलिस ने रमजान के पवित्र महीने के पहले पांच दिनों में 13 महिलाओं समेत 25 भिखारियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां पुलिस के भीख मांगने के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई हैं। जनरल डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के निदेशक मेजर-जनरल जमाल सलेम अल जल्लाफ ने कहा कि अभियान ने सालाना दुबई आने वाले भिखारियों की संख्या को कम करने में मदद की है। अधिकारी ने कहा कि यह पकड़े गए लोगों के खिलाफ उठाए गए “सख्त और निर्णायक उपायों” के कारण है।

मेजर-जनरल अल जलाफ ने कहा कि भीख मांगना कई चीज़ों से जुड़ा है जैस चोरी और डकैती, बच्चों, बीमारों और नाजायज लाभ के लिए दृढ़ संकल्प वाले लोगों का शोषण” करने वालों से। अल जलालफ ने इस बात पर जोर दिया कि पवित्र महीने के दौरान वित्तीय सहायता प्राप्त करने या भोजन प्राप्त करने के लिए आधिकारिक संस्थाएं, दान और संघ व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हैं। उन्होंने जनता को याद दिलाया कि संघीय कानूनों के तहत भीख मांगना अवैध और दंडनीय है।

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नागरिको से की गई अपील

घुसपैठ नियंत्रण विभाग के निदेशक कर्नल अली सलेम ने निवासियों से आग्रह किया कि वे भिखारियों की दलीलों का जवाब न दें या उन्हें कोई सहानुभूति न दिखाएं। उन्होंने पुलिस ऐप पर कॉल सेंटर 901, या ‘पुलिस आई’ सेवा के माध्यम से तुरंत भिखारियों की रिपोर्ट करने के लिए जनता से आह्वान किया है। कर्नल अली सलेम ने सोशल मीडिया और ईमेल के माध्यम से भिखारियों के धोखाधड़ी वाले इलेक्ट्रॉनिक संदेशों के शिकार होने के खिलाफ समुदाय को चेतावनी भी दी। उन्होंने निवासियों से ई-क्राइम प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऐसे संदेशों की रिपोर्ट करने का आह्वान किया।

यूएई पब्लिक प्रॉसिक्यूशन ने रमजान शुरू होते ही भीख मांगने के खिलाफ चेतावनी जारी की है। पब्लिक प्रॉसिक्यूशन ने भीख मांगने के खिलाफ चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि भीख मांगने पर जेल और भारी जुर्माना हो सकता है, क्योंकि 2021 के संघीय डिक्री कानून संख्या 31 के अनुच्छेद 475 के तहत भीख मांगना दंडनीय है। यह कारावास से दंडनीय अपराध है। तीन महीने तक और 5,000 दिरहम का जुर्माना लग सकता है।

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भीख मांगने पर जुर्माना

संयुक्त अरब अमीरात में अधिकारियों ने संगठित भीख मांगने के खिलाफ चेतावनी जारी की थी अमीरात में पैनहैंडलिंग कम से कम Dh100,000 के जुर्माने और कारावास से दंडनीय है क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात दंड संहिता भीख मांगना एक अपराध है. कोई भी व्यक्ति जो अपना गैंग बनाकर भीख मांगते हैं, उनको कम से कम 6 महीने की जेल और Dhs 100,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा। ये सजा उनपर लागू होगा, जो एक गैंग को organized करते हैं और उनसे भीख मंगवाते हैं. उनका इस्तेमाल करते हैं अपने फायदे के लिए ,उनपर ये सजा का प्रवधान्न है. वहीँ जो लोग इस भिखारियों के गैंग में हिस्सा लेंगे और भीख मांगने रोड पर निकलेंगे उनपर 5,000 दिरहम का जुर्माना, अधिकतम 3 महीने की जेल होगी।

 

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