Saudi Hajj : बिना परमिट के हज स्थलों पर परिवहन प्रदान करने वाले व्यक्तियों को चेतावनी दी गई है। अगर कोई भी वाहन चालक अगर बिना परमिट के हज स्थलों पर यात्री को परिवहन सुविधा प्रदान करता है तो उसे बुरा परिणाम भुगतना होगा। सऊदी अरब में सार्वजनिक सुरक्षा विभाग ने कहा है कि “जिन लोगों के पास परमिट नहीं है, उन्हें हज स्थलों तक परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए छह महीने तक की कैद और 50,000 रियाल तक के जुर्माने की सजा दी जाएगी।” आधिकारिक समाचार एजेंसी एसपीए के अनुसार, सार्वजनिक सुरक्षा विभाग ने एक बयान में कहा कि जुर्माना प्रति व्यक्ति होगा। जितने लोगों को हज की जगहों पर ले जाया जाएगा, उसके हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा।
बिना परमिट लगेगा जुर्माना
Also Read – UAE Work Permit : UAE से कर्मचारियों के लिए 4 तरह के नए वर्क परमिट की घोषणा
जन सुरक्षा विभाग का कहना है कि ‘अदालत के आदेश पर जिन लोगों के पास हज परमिट नहीं है उन्हें पवित्र स्थानों पर ले जाने के लिए इस्तेमाल होने वाले वाहन को भी जब्त कर लिया जाएगा.'”अगर हज परमिट के बिना परिवहन करने वाला व्यक्ति विदेशी है, तो उसे जुर्माना और कारावास के बाद निष्कासित और काली सूची में डाल दिया जाएगा।” सार्वजनिक सुरक्षा विभाग ने स्थानीय नागरिकों और निवासी विदेशियों को हज और उमराह के नियमों और विनियमों का पालन करने के लिए कहा है । साथ ही कहा है सावधान रहें। “किसी भी व्यक्ति की रिपोर्ट करें जो सऊदी नागरिकों या निवासी विदेशियों को धोखा देकर हज पर ले जाने की बात कर रहा है।