Saudi worker : General Directorate of Passports (Jawazat) ने जानकार दी है की क्या कामगारों को अपनी जॉब ट्रांसफर करने की अनुमति है या नहीं। आपको बता दे की Jawazat ने घरेलु कामगार के लिए बतया है की वो अपना जॉब ट्रांसफर कर सकते है। लेकिन इसके लिए कुछ नियम कानून है कुछ शतें है जो उसे पूरा करना होगा। Saudi Jawazat ने इस बात की पुष्टि की है कि पंजीकृत और वैध नागरिक Absher platform की मदद से घरेलू कामगारों की सर्विस को ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं और इसके लिए कुछ शर्तों को मानने की जरूरत है। वही अगर शतों की बात करें तो
Huroob नहीं होना चाहिए
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नया नियोक्ता और घरेलू कामगार के ऊपर किसी तरह का यातायात उल्लंघन का मामला नहीं होना चाहिए। घरेलू कामगार पर Huroob नहीं होना चाहिए। इकामा में 15 या उससे अधिक दिन का होना चाहिए। Transfer service fee अदा होना चाहिए। घरेलू कामगारों का अधिकतम 4 बार ट्रांसफर किया जा सकता है। नया नियोक्ता और घरेलू कामगार के जॉब ट्रांसफर के लिए Absher से अप्लाई करना होगा। साथ ही आपको बता दे ये फायदा उनलोगों को नहीं मिलेगा जिसपर Huroob लगा हो।