Saudi New Rule : सऊदी अरब में प्रवासियों को लेकर कुछ विशेष जुर्माने का प्रावधान लागू किया है। बता दे की सऊदी स्थानीय सरकार, ग्रामीण और निपटान मामलों के मंत्रालय ने कार्ट और पैकर्स से संबंधित उल्लंघन और दंड का एक चार्ट जारी किया है। समाचार पत्र 24 के अनुसार, स्थानीय सरकार, ग्रामीण और निपटान मामलों के मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि ‘जो विदेशी लोग पीठ पर सामान बेचेंगे, उन पर 1200 से 2000 रियाल तक का जुर्माना लगाया जाएगा। मंत्रालय का कहना है, ‘यह जुर्माना घूम-घूमकर सामान बेचने वाले विदेशियों पर लगाया जाएगा।’ स्थानीय सरकार, ग्रामीण और निपटान मामलों के मंत्रालय ने स्थानीय सरकार के उल्लंघनों के लिए दंड को मंजूरी दे दी है और इसे अगले कुछ महीनों में लागू किया जाएगा। मंत्रालय का कहना है, ‘अगर परमिट धारक दुकान पर नहीं है तो उस पर 50 से 100 रियाल तक का जुर्माना लगाया जाएगा।’
ठेले पर सामान बेचने पर जुर्माना
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‘ऐसी जगह पर जहां गाड़ियों को ले जाने की इजाजत नहीं होगी वहां ठेले पर सामान बेचने पर 100 से 300 रियाल का जुर्माना लगेगा. साथ ही मंत्रालय का कहना है कि अगर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के पास मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है तो उन पर 1,200 से 2,000 रियाल तक का जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि बिना परमिट के दुकान पर सामान बेचने पर 100 से 500 रियाल तक का जुर्माना लगाया जाएगा. मंत्रालय का कहना है, ‘पार्क या फुटपाथ या इसी तरह की जगहों पर बारबेक्यू आदि के लिए आग जलाने पर 200 से 1000 रियाल का जुर्माना लगेगा।’ सामान बेचने के लिए निर्धारित स्थानों पर साफ-सफाई का ध्यान न रखने पर 100 से 200 रियाल का जुर्माना वसूला जाएगा। दुकान या खाद्य ट्रक में धूम्रपान निषिद्ध है। ऐसा उल्लंघन करने पर 100 से 200 रियाल तक जुर्माना लगाया जाएगा. मंत्रालय ने कहा कि ‘वर्दी, दस्ताने, मास्क या स्वास्थ्य और सुरक्षा नियमों का पालन न करने पर 100 रियाल से 500 रियाल तक का जुर्माना लगाया जाएगा।’
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नगर पालिका रखेगी ख्याल
साथ ही बिना परमिट के वाहन पर सामान बेचना भी प्रतिबंधित है. उस पर 200 से 1,000 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा. “ओवरड्यू परमिट लेकर चलने वालों से 200 से 1,000 रियाल का जुर्माना वसूला जाएगा।” स्थानीय सरकार, ग्रामीण और निपटान मामलों के मंत्रालय ने विदेशियों को व्यापार करने पर 1200 से 2000 रियाल तक जुर्माना लगाने की चेतावनी दी है। मंत्रालय का कहना है, ‘पीठ पर सामान बेचने वालों की ओर से ऐसे नियमों और विनियमों का उल्लंघन करने पर 100 से 500 रियाल तक जुर्माना लगाया जाएगा।’ गौरतलब है कि मंत्रालय ने देशभर की नगर पालिकाओं और स्थानीय परिषदों को पांच श्रेणियों में बांटा है। इसके तहत रियाद, मक्का, मदीना, अल-शरकिया और जेद्दा नगर पालिकाओं को पहली श्रेणी में रखा गया है।