Saudi Iqama : यदि कोई प्रवासी 10 शर्तों में से किसी को पूरा करता है, तो वह कफील/नियोक्ता की अनुमति/सहमति के बिना इकामा प्रायोजन ट्रांसफर कर सकता है। क्या है वो शर्तें चलिए बताते है।
Auto Transfer
1- यदि कफ़ील कामगार के आगमन के 3 महीने के भीतर कर्मचारी को इकामा प्रदान नहीं करता है।
2- आप इकामा और वर्क परमिट की समाप्ति के 3 दिन बाद sponsorship स्थानांतरित कर सकते हैं।
इकामा की समाप्ति तिथि जांचें।
वर्क परमिट की समाप्ति तिथि जांचें।
3- अगर आपको Wage Protection System के तहत 3 महीने से ज्यादा समय से वेतन नहीं मिला है.
4- नियोक्ता Red Nitaqat category में है और उसने कम से कम 75% कर्मचारियों के अनुबंध को GOSI के साथ पंजीकृत नहीं किया है।
5- नियोक्ता Red Nitaqat category में है और 80% से कम कर्मचारियों को वेतन संरक्षण प्रणाली के माध्यम से वेतन देता है यानी वेतन में देरी करता है।
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Court Transfer
6- यदि नियोक्ता हुरूब निर्धारित करता है तो कर्मचारी 60 दिनों के भीतर स्थानांतरण कर सकता है।
7- employment contract की समाप्ति पर.
8- यदि आप अपने संगठन में किसी व्यावसायिक कवरअप (तसत्तूर) की रिपोर्ट करते हैं। – Arab News
9-यदि अदालत द्वारा प्रवासी के पक्ष में उसे अपना प्रायोजन हस्तांतरित करने की अनुमति देने का निर्णय आया हो। – Saudi Gazette
10-अनुबंध पूरा करने से पहले यदि;
- केएसए में कर्मचारी के आगमन को 12 महीने बीत चुके हो ।
- कर्मचारी अपनी नौकरी स्थानांतरित करने के लिए 3 महीने का नोटिस देता है।
- अनुच्छेद 77 के तहत अनुबंध समाप्त कर दिया गया है।
नियोक्ता की अनुमति के बिना प्रायोजन स्थानांतरित करें?
यदि आप ऊपर बताई गई शर्तों संख्या 1,2,3,4,5,6 में से किसी भी शर्त को पूरा करते हैं, तो कफील की अनुमति के बिना प्रायोजन स्थानांतरित करने की प्रक्रिया बहुत सरल है।
- नया कफ़ील किवा के माध्यम से एक कर्मचारी स्थानांतरण request तैयार करेगा।
- request उसी दिन श्रम मंत्रालय द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा (यह स्वीकृति के लिए पुराने कफ़ील के पास नहीं जाएगा)।
- आप MOL. पर इकामा स्थानांतरण स्थिति की जांच कर सकते हैं।
- MOL.में अनुरोध स्वीकार होने के बाद, इकामा प्रायोजन हस्तांतरण शुल्क का भुगतान करें।
- अब्शेर में इकामा स्थानांतरण स्थिति की जाँच करें।
- एक बार जब नया नियोक्ता अबशेर में दिखाई दे, तो अपना इकामा प्रिंट करने के लिए किसी भी जवाज़त केंद्र पर जाएँ।
- यदि ऑनलाइन प्रक्रिया आपके पक्ष में काम नहीं करती है, तो आपका नया प्रायोजक पुराने कफील की मंजूरी के बिना प्रायोजन को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए श्रम कार्यालय का दौरा कर सकता है।
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अदालत के फैसले के साथ इकामा स्थानांतरण
ऊपर बताई गई शर्तों 7,8,9,10 के मामले में, यदि प्रवासी के पक्ष में अदालत का फैसला आता है, तो कफील की मंजूरी के बिना प्रायोजन का हस्तांतरण संभव है। ऐसा करने के क्रम में;
- नया कफील आवश्यक दस्तावेजों (नीचे दिए गए) के साथ श्रम कार्यालय का दौरा करेगा।
- मकतब अमल अधिकारी अन्य दस्तावेजों के साथ अदालत के फैसले की समीक्षा करेगा और कर्मचारी के इकामा प्रायोजन को MOL system प्रणाली में स्थानांतरित करेगा।
- आप MOL पर इकामा स्थानांतरण स्थिति की जांच कर सकते हैं।
- इकामा प्रायोजन हस्तांतरण शुल्क का भुगतान करें।
- अब्शेर में इकामा स्थानांतरण स्थिति की जाँच करें।
- अपना इकामा प्रिंट करने के लिए किसी भी जवाज़त केंद्र पर जाएँ।
Required Documents
- प्रवासी कर्मचारी का इकामा।
- प्रवासी कर्मचारी की पासपोर्ट प्रति।
- अदालत का फैसला
- नए कफ़ील का एक अनुरोध पत्र, जिसे चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा विधिवत सत्यापित किया गया है, जिसमें पिछले कफ़ील की सहमति के बिना प्रायोजन स्थानांतरित करने का कारण बताया गया है।
कफ़ील के बिना घरेलू कामगारों का इक़मा स्थानांतरण
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एक घरेलू कामगार 1 शर्तों के तहत नियोक्ता के खिलाफ श्रम कार्यालय में मामला दर्ज कर सकता है और वर्तमान कफील की अनुमति के बिना इकामा प्रायोजन को किसी अन्य प्रायोजक को हस्तांतरित करवा सकता है।
- तीन माह से नहीं मिला वेतन
- यदि नियोक्ता कर्मचारी को पहले आगमन पर हवाई अड्डे से नहीं उठाता है।
- इकामा एक माह पहले खत्म हो चुका है।
- कर्मचारी की सहमति के बिना उसकी सेवा किसी अन्य व्यक्ति को किराए पर दे दी जाती है।
- कर्मचारी के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए खतरा।
- घरेलू नौकर के साथ शारीरिक दुर्व्यवहार.
- नियोक्ता द्वारा एक फर्जी हुरूब मामला दर्ज किया गया।
- यदि नियोक्ता किसी कर्मचारी के मामले की कानूनी कार्यवाही में लगातार दो बार उपस्थित नहीं होता है।
- नियोक्ता गायब हो गया है.
- नियोक्ता ने परिवीक्षा अवधि probation period. के भीतर अनुबंध समाप्त कर दिया है।
- यदि मंत्री को लगता है कि यह वैध है.