Saudi Instruction : अब सऊदी अरब में प्रवासी कामगारों आवास नहीं दिया जायेगा लेकिन ये नियम सबके लिए नहीं बल्कि उन कामगारों के लिए लागु किया गया है जो स्कूलों में काम करते है और स्कूल भवनों में ही रहते है। शिक्षा मंत्रालय की रियाद शाखा ने स्कूलों में विदेशी श्रमिकों के आवास पर प्रतिबंध लगा दिया है। अखबार 24 के मुताबिक, शिक्षा मंत्रालय ने सभी स्कूलों को एक लिखित निर्देश जारी किया है कि ‘किसी भी कीमत पर विदेशी श्रमिकों को स्कूल भवनों में रहने की अनुमति नहीं दिया जाना चाहिए और इस संबंध में मौजूदा प्रतिबंध का सख्ती से सम्मान किया जाना चाहिए।’ शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि श्रमिकों को स्कूल भवनों में रखना कानून का उल्लंघन है।
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आवास का उठा रहे गलत फायदा
शिक्षा मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया है कि ‘इस संबंध में चौकीदार के निवास के नियमों का पालन किया जाना चाहिए.’ शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी लिखित निर्देश में इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है कि स्कूल चौकीदारों के निवास नियमों के संबंध में उल्लंघन देखा गया है। इसके अलावा यह भी देखा गया है कि विद्यालयों के कुछ कामगार चौकीदारों की आवास व्यवस्था का अनुचित लाभ उठा रहे हैं. शिक्षा मंत्रालय ने पिछले साल स्कूल चौकीदारों को लेकर जो पहल की थी, उसमें पुरुष और महिला चौकीदारों को लेकर कुछ शर्तें तय की थीं.
गार्ड्स को लेकर है नियम
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शिक्षा मंत्रालय का कहना है, ‘इस संबंध में महत्वपूर्ण शर्त यह थी कि गार्ड पुरुष या महिला सऊदी का ही होना चाहिए। माध्यमिक स्तर तक वो शिक्षित होंने चाहिए। कम से कम उन्हें पढ़ना-लिखना तो आना ही चाहिए। ।’
शर्तों के बारे में मंत्रालय ने आगे कहा कि महिला उम्मीदवार की उम्र 35 साल होनी चाहिए जबकि पुरुष चौकीदार की उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए और अच्छे चरित्र के होना चाहिए. ईमानदारी और सम्मान से जुड़े किसी भी मामले में दोषी नहीं ठहराया गया. इसके अलावा उन्हें किसी भी सरकारी संस्थान से बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए था.’