Saudi Arab : सऊदी अरब में सार्वजनिक परिवहन उपयोगकर्ताओं और परिवहन संगठनों के अधिकार और कर्तव्य जारी किए गए हैं। समाचार पत्र 24 के अनुसार, कार्य योजना में कहा गया है कि यदि यात्रा की अवधि तीन घंटे से अधिक है और यात्रा निर्धारित समय से एक घंटे से अधिक विलंबित होती है या यात्रा रद्द कर दी जाती है, तो ऐसी स्थिति में हल्का खाना या पेय लेना होगा यदि तो यात्रियों को निःशुल्क प्रदान किया जाएगा।
ये है नए बदलाव
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वही सार्वजनिक परिवहन में दृष्टिबाधित व्यक्तियों को परिवहन प्राधिकरण के साथ पंजीकृत पालतू जानवरों को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि ऐसे जानवर दूसरों के लिए खतरा पैदा न करें और आवाजाही और सुरक्षा में बाधा न डालें। यदि इसकी अनुमति नहीं है, तो यह परिवहन संगठन की जिम्मेदारी है कि वह दृष्टिबाधित यात्री को उसकी आवश्यकता के अनुसार वैकल्पिक सेवा प्रदान करे। यात्रियों को छोटे पालतू जानवरों को ले जाने की अनुमति है, बशर्ते उन्हें निर्दिष्ट पारगमन क्षेत्र में रखा जाए या कार्टन आदि में ले जाया जाए और वे दूसरों के लिए खतरा पैदा न करें।
यात्री प्रतिबंधित वस्तुएं नहीं ले जा सकते। वे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं ले जा सकेंगे जिससे दुर्गंध आती हो. ऐसे खाद्य पदार्थ ले जाने की अनुमति नहीं होगी जो यात्रा के दौरान खराब हो सकते हैं। नई नीति के तहत, यात्रियों को दो मीटर से अधिक लंबी या ऐसी कोई भी चीज ले जाने की अनुमति नहीं होगी जिसे सामान डिब्बे में फिट करना मुश्किल हो। ऐसी वस्तु जिसे यात्री स्वयं नहीं ले जा सकता या ऐसी कोई वस्तु जिसमें आग लग सकती है।
ये चीजें ना ले जाये
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सार्वजनिक परिवहन पर यात्रियों को किसी भी प्रकार के हथियार, विस्फोटक, आतिशबाजी, सार्वजनिक परिवहन या ऐसी कोई भी चीज़ ले जाने से प्रतिबंधित किया जाता है जिससे दूसरों के जीवन या संपत्ति को नुकसान या खतरा हो सकता है। प्रार्थना के लिए आरक्षित स्थान पर सोने, रेडियो या मोबाइल फोन से यात्रियों को परेशान करने की अनुमति नहीं है। नई योजना के तहत, यात्रियों को बसों में यात्रा के दौरान साइकिल ले जाने की अनुमति है, लेकिन इसके लिए शुल्क देना होगा।
नई नीति में दिव्यांगों के अधिकारों को भी स्पष्ट किया गया है। पॉलिसी में कहा गया है कि अगर यात्रा के दौरान किसी दुर्घटना में यात्री की मौत हो जाती है या वह घायल हो जाता है। यदि यह ट्रांसपोर्टर या उसके किसी अधिकारी की जिम्मेदारी है, तो ऐसे मामले में यात्री या उसके उत्तराधिकारी सऊदी कानूनों के अनुसार पर्याप्त मुआवजा पाने के हकदार होंगे। अगर यात्री का सारा सामान या उसका कुछ हिस्सा खो जाता है तो ऐसी स्थिति में यात्री 75 रियाल प्रति किलोग्राम के हिसाब से मुआवजे का हकदार होगा।