UAE Law: यदि आप संयुक्त अरब अमीरात में सार्वजनिक छुट्टी के दौरान काम कर रहे हैं, तो इसमें क्या सही है क्या गलत चलिए बताते है ? नया यूएई श्रम कानून 2021 का संघीय डिक्री-कानून संख्या 33 – 2 फरवरी, 2022 में लागू हुआ और कानून का अनुच्छेद 28 सार्वजनिक छुट्टियों पर दिखता है और निजी क्षेत्र में श्रमिकों को छुट्टी के दिनों में काम करने के लिए मुआवजा कैसे दिया जाना चाहिए। .
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कानून क्या कहता है ?
1. कर्मचारी सार्वजनिक छुट्टियों पर पूरे वेतन के साथ आधिकारिक छुट्टी का हकदार होगा, जिसे कैबिनेट के एक संकल्प द्वारा परिभाषित किया गया है।
2. यदि काम की परिस्थितियों के अनुसार कर्मचारी को किसी भी सार्वजनिक अवकाश के दौरान काम करना पड़ता है, तो नियोक्ता उसे प्रत्येक दिन के लिए एक और दिन की छुट्टी के साथ मुआवजा देगा, जिस दिन वह छुट्टी के दौरान काम करता है, या उसे उस दिन के वेतन के अनुसार वेतन का भुगतान करेगा। साथ ही उस दिन के लिए मूल वेतन के कम से कम 50 प्रतिशत की वृद्धि कर के सैलेरी दिया जायेगा।
हालाँकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि किसी कर्मचारी पर मुआवजा लागू करने के लिए कुछ शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना आवश्यक है। अल सुवेदी एंड कंपनी के वरिष्ठ सहयोगी सुनीर कुमार ने कहा “यूएई श्रम कानून संख्या 33/2021 का अनुच्छेद 28 सभी कर्मचारियों पर लागू होता है।
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आप labour complaint कैसे दर्ज कर सकते है ?
संयुक्त अरब अमीरात में एक श्रमिक के रूप में, यदि आप संयुक्त अरब अमीरात के श्रम कानून के आधार पर अपने अधिकारों के बारे में पूछताछ करना चाहते हैं, या आपको मिलने वाले मुआवजे से संबंधित शिकायतें करना चाहते हैं, तो ऐसा करने का सबसे आसान तरीका मानव संसाधन मंत्रालय से संपर्क करना है।
MOHRE संयुक्त अरब अमीरात में नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों का प्रबंधन और विनियमन करता है और दोनों पक्षों के बीच किसी भी विवाद को संयुक्त अरब अमीरात श्रम कानून के आधार पर समाधान के लिए प्राधिकरण के साथ बढ़ाया जा सकता है। यदि आप अपने नियोक्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज करना चाहते हैं, तो आप निम्नलिखित प्लेटफार्मों का उपयोग कर सकते हैं:
1. मंत्रालय की हॉटलाइन 800 60 पर कॉल करें।
2. MOHRE ऐप डाउनलोड करें और श्रमिक शिकायत दर्ज करें
3. www.mohre.gov.ae पर जाएं और श्रमिक शिकायत दर्ज करने का विकल्प चुनें।
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बिल्कुल मुफ्त सेवा
यदि आप दूसरा और तीसरा विकल्प चुन रहे हैं तो आपको एक अकाउंट बनाना होगा। ऐसा करने के लिए आपको अपने पासपोर्ट डिटेल और वर्क परमिट (श्रम कार्ड) नंबर की आवश्यकता होगी। एक बार जब आप शिकायत दर्ज कर लेते हैं, तो आपको 72 वर्किंग घंटों के भीतर Twa-fouq centre के एक कानूनी सलाहकार से कॉल प्राप्त होगी, जो शुरू में मुद्दे का सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने का प्रयास करेगा। इस प्रक्रिया के लिए किसी कर्मचारी से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।