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UAE Currency: UAE से कितना ला सकते है करेंसी, क्या कहता है न्या नियम

Priya Jha
4 Min Read

UAE Currency: संयुक्त अरब अमीरात लगभग 3.7 मिलियन भारतीय नागरिकों का घर है, जबकि दक्षिण एशियाई देश से लाखों पर्यटक और व्यवसायी हर साल अमीरात का दौरा करते हैं। हाल ही में, ऐसे कुछ उदाहरण सामने आए हैं जहां लाखों दिरहम और भारतीय मुद्रा नकद ले जाने पर लोगों को रोका गया और गिरफ्तार किया गया। इस महीने की शुरुआत में, भारतीय मीडिया ने बताया कि दुबई जा रहे एक व्यक्ति को मुंबई हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि सीमा शुल्क अधिकारियों ने उसके बैग में Dh1.42 मिलियन (नकद) से अधिक करेंसी पाया था। तो चलिए बताते है की आप भारत से कितनी करेंसी ला सकते है या वहां से ला सकते है। साथ ही बताएँगे की आप UAE में से कितनी करेंसी ला सकते है और ले जा सकते है।

केंद्रीय बैंक यानि की भारतीय रिज़र्व बैंक वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, नेपाल और भूटान जैसे कुछ देशों को छोड़कर लगभग सभी देशों की यात्रा पर जा रहे यात्रियों को हर यात्रा पर 3000 डॉलर तक की विदेशी मुद्रा साथ ले जाने की इजाजत है। अगर आप इससे ज्यादा राशि साथ ले जाना चाहते हैं, तो उस राशि को स्टोर वैल्यू कार्ड, ट्रेवल चैक और बैंकर्स ड्राफ्ट के रूप में ले जा सकते हैं। यानी की आप भारत से है और UAE जा रहे है तो आप अपने साथ 3000 डॉलर यानि की 11 ,000 दिरहम अपने साथ ले जा सकते है।

इतनी राशी ले जा सकते है

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हालाँकि, इराक और लीबिया जाने वाले यात्री प्रति यात्रा $5,000 या इसके बराबर विदेशी मुद्रा ले जा सकते हैं। शीर्ष बैंक की वेबसाइट पर दिए गए बयान के अनुसार, ईरान, रूस, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल के लिए उड़ान भरने वाले लोग विदेशी मुद्रा नोटों या सिक्कों के रूप में $250,000 तक विदेशी मुद्रा निकाल सकते हैं। इस बीच, हज और उमरा के लिए जाने वाले भारतीय नागरिक 250,000 डॉलर नकद भी ले जा सकते हैं। आरबीआई के अनुसार, भारत का कोई निवासी, जो यात्रा पर देश से बाहर गया है, वो maximum 25,000 रुपये राशि के भारतीय मुद्रा नोट ला सकता है।

नेपाल और भूटान को छोड़कर यदि कोई भारतीय यात्री किसी देश में अस्थाई दौरे पर गया है, तो वह भारत लौटते वक्त भारतीय नोट वापस ला सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि यह राशि 25 हजार से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बात अगर नेपाल और भूटान की करें , तो कोई भी व्यक्ति वहां से लौटते वक्त 100 रूपए से ज्यादा मूल्य वर्ग के भारत सरकार के करेंसी नोट व भारतीय रिजर्व बैंक के नोट नहीं ले जा सकता।

अन्य देशों की currency

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विदेश से भारत की यात्रा करने आने वाला व्यक्ति बिना किसी लिमिट के अपने साथ विदेशी मुद्रा ला सकता है। लेकिन अगर करेंसी नोट, बैंक नोट और ट्रेवलर चैक के रूप में साथ ले आए विदेशी मुद्रा का मूल्य 10,000 डॉलर है, तो एयरपोर्ट पर कुछ कार्यवाही की जा सकती है। उन्हें भारत आने पर करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म CDF में एयरपोर्ट पर कस्टम ऑफिसर्स के सामने घोषणा करने की जरूरत होगी।

वही विदेश यात्रा से लौटने पर यात्रियों को करेंसी नोट और चैकों को लौटाने का नियम है। आमतौर से वापस आने की तारीख से 180 दिन के अंदर विदेशी मुद्रा लौटा देनी चाहिए। हालांकि, कभी आगे उपयोग करने के लिए यात्री विदेशी मुद्रा को चैक के रूप में 2000 अमेरिकी डॉलर रख सकते हैं।

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