News Desk: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) नियमों का पालन नहीं करने पर सभी बैंकों के खिलाफ लगातार कड़े निर्णय ले रही हैं.पिछले दिनों पहले हीं एचडीएफसी और एचएसबीसी बैंक पर जुर्माना लगाया था। अब उसके बाद अब आरबीआई (RBI) ने बड़ा फैसला लेते हुए महाराष्ट्र और कर्नाटक में संचालित हो रहे दो सहकारी बैंकों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं.दोनों ही बैंकों का 5 जुलाई, 2023 को लाइसेंस रद्द हुआ। इस निर्णय के बाद दोनों बैंक अब किसी तरह का बैंकिंग कारोबार नहीं कर कर सकते है।
इन दो बैंकों का किया Licence रद्द
RBI ने अपने दो अलग बयानों में कहा कि उसने बुलढाणा स्थित मल्कापुर शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड और बेंगलुरु स्थित सुश्रुति सौहार्द सहकार बैंक नियमित के बैंकिंग लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। बयान के अनुसार कारोबार बंद किये जाने के बाद दोनों ही बैंक किसी भी तरह की जमा राशि स्वीकार नहीं कर सकेंगे और न ही जमा राशि ग्राहकों को दे सकेंगे.
क्यों लिया गया फैसला
जारी किए गए बयान के अनुसार, बुधवार का कारोबार बंद होने के बाद ये दोनों सहकारी बैंक किसी तरह का बैंक से जुड़े कामकाज नहीं कर पाएंगे। केंद्रीय बैंक ने इन सहकारी बैंकों के पास समुचित पूंजी एवं आय संभावनाओं का कमी देखते हुए यह कदम उठाया है। इससे पहले केरल स्थित अडूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक और कर्नाटक स्थित महालक्ष्मी सहकारी बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया था।
रिजर्व बैंक ने कहा कि प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) से पांच लाख रुपये की सीमा तक अपनी जमा राशि की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त कर सकता है.