Mahalaxmi Cooperative Bank Closed: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कर्नाटक स्थित महालक्ष्मी सहकारी बैंक, धारवाड़ (Mahalaxmi Cooperative Bank, Dharwad) बैंकिंग लाइसेंस को रद्द(Cancel) कर दिया। अब से ये बैंक केवल नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी (NBFC) के जैसे काम करेगा।
केंद्रीय बैंक ने इसके बारे में जानकारी देते हुए कहा कि 27 जून, 2023 को कारोबार बंद होने के साथ ही यह पूरी तरीके से प्रभावी हो गया है। हालांकि महालक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड गैर-बैंकिंग संस्थान के रूप में काम जारी रखेगा। बैंकिंग रेगुलेटर ने कहा, आरबीआई ने महालक्ष्मी सहकारी बैंक धारवाड़ को दिया गया 23 मार्च 1994 का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया.
क्या कहा RBI ने
RBI ने कहा कि “महालक्ष्मी को-ऑपरेटिव लिमिटेड, धारवाड़, को कर्नाटक को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की सेक्शन 5 (बी) के तहत बैंकिंग व्यवसाय का संचालन बंद करने का आदेश दिया गया है, जिसमें तत्काल प्रभाव से नॉन मेंबर्स से जमा स्वीकार करना भी शामिल है.”
रिजर्व बैंक की बढ़ रही सख्ती :
पिछले कुछ समय से ही केंद्रीय रिजर्व बैंक की को-ऑपरेटिव बैंकों पर अपनी सख्ती बढ़ा रही है। इससे पहले अप्रैल 2023 में केंद्रीय रिजर्व बैंक ने अडूर को-ऑपरेटिव अर्बन का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया और इसे केवल NBFC के रूप में काम करने की अनुमति दी थी। वहीं, वित्त वर्ष 2023 में नौ लेंडर्स के लाइसेंस रद्द किए जा चुके हैं।
7 सहकारी बैंकों पर जुर्माना.
आपको बता दें आरबीआई ने नियमों का पालन नहीं करने पर 7 सहकारी बैंकों (कोऑपरेटिव बैंकों) पर भारी जुर्माना लगाया था इसमें- टेक्सटाइल ट्रेडर्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उज्जैन नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, पनिहाटी को-ऑपरेटिव बैंक, द बेरहामपुर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक, सोलापुर सिद्धेश्वर सहकारी बैंक, उत्तर प्रदेश को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और उत्तरपारा को- ऑपरेटिव बैंक शामिल हैं जिन पर नियमों का पालन न करने के चलते भारी जुर्माने का सामना करना पड़ा।