Ration Card: वर्तमान में केंद्र सरकार गरीबों और जरुरतमंदों की मदद करने उन्हें आर्थिक मदद देने के लिए कई तरह की स्कीम की शुरुआत की है। जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को सहायता प्रदान करना ही होता है। हाल ही में अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने डा. बीआर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत सभी BPL परिवारों को घर बनाने में मदद देने के लिए 80 हजार रुपये की सहायता प्रदान की थी।
रकम बढ़ाकर 50 हजार रुपये से 80 हजार
वहीं डीसी अशोक कुमार गर्ग ने इस स्कीम के बारे में बात करते हुए कहा कि पहले इस स्कीम का लाभ पहले सिर्फ अनुसूचित जाति के BPL परिवारों को ही मिलता था। लेकिन वर्तमान में राज्य सरकार ने इस स्कीम को बदलकर सभी BPL परिवारों को शामिल कर दिया है। यानी कि अब इस का लाभ कोई भी BPL कार्ड धारक ले सकते हैं। इसके अलावा इस स्कीम में मिलने वाली राशी को भी बढ़ाकर 50 से 80 हजार रुपये कर दिया है।
आवेदन के लिए शर्तें
इस योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा. जिनका घर 10 साल या फिर उससे ज्यादा का समय हो गया है और घर को मरम्मत कि जरूरत है. स्कीम का फायदा उठाने के लिए कुछ शर्तें भी दी गयी है, जिसको पूरा करना होगा.
- आवेदक का नाम BPL सूची में दर्ज होना चाहिए.
- इसके अलावा आवेदनकर्ता को हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- BPL लिस्ट में शामिल होने के लिए आवेदक को अपना जाति प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य है.
- आवेदन करने के लिए आवेदक के परिवार को ID कार्ड और BPL परिवार होने का कास्ट सर्टिफिकेट होना जरुरी है।
इन दस्तावेजों की है जरुरत
आवेदन करने के लिए लोगों के पास कुछ दस्तावेजों को दिखाने की जरुरत पड़ेगी. जैसे कि BPL राशन कार्ड, राशन पत्रिका, SC, आधार कार्ड, बैंक खाता नंबर, बिजली का बिल, मोबाइल नंबर औऱ घर को ठीक कराने के लिए लगने वाला खर्च आदि का प्रमाण पत्र। ये सभी दस्तावेजों के होने के बाद ही इस योजना के लिए अप्लाई किया जा सकता है.