PAN Card: पैन कार्ड महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। बैंक संबंधी सभी कार्यों के लिए पैन कार्ड की मांग की जाती है। सरकार द्वारा सभी के लिए पैन को आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून तक ही थी, जो अब निकल चुकी है. जिसके बाद 1 जुलाई से अगर कोई पैन कार्ड, आधार से लिंक नहीं हुआ था तो उसे निष्क्रिय माना गया. ऐसे में लोग 1000 रुपये का जुर्माना देकर पैन और आधार को लिंक करा सकते थे। लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति दस्तावेजों को लिंक नहीं कराता है तो उसे इससे कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
ऐसे चेक करें आधार पैन कार्ड से लिंक है या नहीं?
पैन आधार कार्ड से लिंक है या नहीं? इसे घर बैठे आराम से ऑनलाइन चेक करने के लिए
- सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट -incometax.gov.in/iec/foportal/ खोले।
- इसके बाद क्विक लिंक्स सेक्शन ओपेन करें और लिंक आधार स्टेटस सेलेक्ट करें।
- अब इसमें अपना पैन और आधार कार्ड नंबर नोट करें।
- ‘व्यू लिंक आधार स्टेटस’ ऑप्शन को सेलेक्ट करें
- इसके बाद आपको स्क्रीन पर पैन-आधार लिंक स्टेटस दिखने लगेगी।
पूरी प्रक्रिया अपनाते ही यदि आपका पैन कार्ड आधार से लिंक होगा, तो स्क्रीन पर लिंक्ड दिखाएगा और अगर नहीं होगा तो, यह दोनों कार्डों को लिंक कराने के लिए लिंक दिखाएगा.
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SMS से जानें लिंक है या नहीं?
SMS से पता करने के लिए आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
- सबसे पहले अपने फोन पर मैसेजिंग ऐप खोलें.
- एक नया मैसेज करते हुए टाइप करें <UIDPAN <12 अंकों का आधार नंबर>< 10 अंकों का पैन नंबर>
- इस मैसेज को टाइप करके 56161 या 567678 पर भेज दें।
- मैसेज भेजने के पश्चात आपको अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आधार-पैन लिंक स्टेटस पर अपडेट के संबंधित एक SMS प्राप्त होगा.
लिंक कराना जरूरी क्यों?
बता दें, आईटी विभाग द्वारा वित्तीय लेनदेन को आसान करने के लिए पैन और आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। आपको बता दें अगर आपने अभी तक दोनों दस्तावेजों को लिंक नहीं कराया है तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया होगा. ऐसे में सरकार द्वारा यह सलाह दिया गया है की जिन लोगों ने पैन और आधार को लिंक नहीं किया है, वे इसे जरूर लिंक करा लें. हालांकि, इसके लिए अब आपको जुर्माना भरना पड़ेगा.