Voter List: देश में लोकसभा चुनाव 2024 के तारीख की घोषणा हो चुकी है ये चुनाव 7 चरणों में होने वाला है. चुनाव अगले महीने से ही शुरू होने वाले है. ऐसे में हर भारतीय नागरिक का फर्ज बनता है की वो मतदान करते हुए अपनी जिम्मेदारी निभाए. वोट देने के सबसे जरूरी है की आपका नाम वोटर लिस्ट में हो. कई नए मतदाता भी होंगे जो पहली बार मतदान करने वाले होंगे इसके अलावा कई लोगों ने पहले भी वोट दिया होगा, लेकिन फिर भी कई बार उनका नाम वोटर लिस्टमें नहीं आता है. अगर आपका नाम भी वोटर लिस्ट में और इस लिस्ट में आपका शामिल करना है तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है ये काम आप आसानी से बैठ कर अपने घर से ही कर सकते हैं.
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जरूरी दस्तावेज
ऑनलाइन वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने के लिए जरूरी दस्तावेज इस प्रकार हैं…
- पासपोर्ट साइज फोटो
- कोई पहचान प्रमाण पत्र जैसे- आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या फिर हाई-स्कूल मार्कशीट होना चाहिए।
- एड्रेस प्रूफ के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली-पानी का बिल, बैंक अकाउंट पासबुक, राशन कार्ड और पासपोर्ट
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ऑनलाइन ऐसे करें रजिस्टर
– ऑनलाइन वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको राष्ट्रीय मतदावा सेवा पोर्टल www.nvsp.in पर जाएँ। इसके अलावा आप Voter Helpline ऐप की मदद भी ले सकते हैं.
– अगर आपने पहले कभी रजिस्टर नहीं किया है तो आप New resistration for general electors का विकल्प का चयन करें.
– अब आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा उसे एंटर करते हुए लॉगिन करें.
– अब इसके बाद स्क्रीन पर दिख रहे निर्देशों का पालन करते हुए Form 6 भरना होगा.
– अगर आपने पहले कभी रजिस्टर किया था और अब आपका एड्रेस बदलने के चलते आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो इसके लिए आपको Form 8 भरना पड़ेगा.
– मांगे गए आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने के बाद रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और एक रिफरेंस नंबर मिल जाएगा.
– डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो जाएगा जिसके बाद आसानी से मतदान में अपनी भागीदारी निभा पाएंगे.
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ध्यान रखें ये जरूरी बातें
ध्यान रखें, मतदान देने के लिए आपकी उम्र 18 साल या इससे अधिक होनी चाहिए. इससे कम होने पर आप एक वोटर के तौर पर रजिस्टर नहीं कर सकते हैं. इसके अलावा एक से अधिक बार वोटर रजिस्ट्रेशन नहीं होता है और एड्रेस में बदलाव होने की स्थिति में आप नया वोटर रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते।