KK Pathak फिर से जारी किया नया आदेश, 80 कॉलेजों की रद्द हो सकती है मान्यता

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KK Pathak
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KK Pathak news: बिहार का शिक्षा विभाग लगातार सुर्ख़ियों में बना रहता  है. शिक्षा विभाग के साथ-साथ इसके अपर मुख्य सचिव के के पाठक भी अक्सर मिडिया में छाये ही रहते हैं. कुछ समय से लगातार शिक्षा विभाग कोई न कोई आदेश जारी किया जा रहा है.

अभी फिर से के के पाठक ने राज्य के सभी कॉलेजों को लेकर नया आदेश जारी किया है. जिसके चलते राज्य में हडकंप मचा हुआ है. पाठक के इस निर्णय से राज्य के कॉलेजों कि मुश्किलें बढ़ने वाली है. दरअसल ऐसे कॉलेजों के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया गया है, जहाँ छात्र केवल केवल परीक्षा के समय ही नजर आते हैं और सामान्य दिनों में कोई ठिकाना नहीं होता. जल्द ही इनकी मान्यता रद्द कि जा सकती है.

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KK Pathak ने जारी किया नया आदेश 

केके पाठक द्वाराजारी किये गये नये आदेश के अनुसार, ऐसे कॉलेज जहाँ छात्रों की संख्या केवल नाम मात्र है या छात्र केवल रजिस्टर और दस्तावेजों में और केवल परीक्षा के समय ही छात्र नजर आते हैं, सामान्य दिनों में कोई छात्र नज़र नहीं दिखाई देता है, तो ऐसे सभी कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी. आपको बता दें इसे लेकर कॉलेज के कुलपतियों को आदेश पत्र जारी कर दिया गया है. आदेश जारी होने के बाद से ही राज्य के सभी कॉलेजों की चिंता बढ़ गई है.

राज्य के कुल 80 कॉलेजों को भेजा गया नोटिस

अब तक छात्रों की कम उपस्थिति वाले कॉलेज में राज्य के 80 कॉलेजों को नोटिस दिया जा चुका है. शिक्षा विभाग ने यह फैसला सभी विश्विद्यालयों के कुलपतियों के साथ बैठक के बाद लिया है. फैसले के अनुसार, “अब सभी संबद्ध कॉलेज और अल्पसंख्यक कॉलेजों पर सख्ती से निगरानी की जायेगी. साथ ही छात्रों की कम उपस्थिति वाले कॉलेजों की सीधे मान्यता रद्द होगी.”

अल्पसंख्यक कॉलेजों को भी देनी होगी रिपोर्ट

इसके साथ ही यह भी आदेश दिया गया है कि अब अल्पसंख्यक कॉलेजों को भी शिक्षक और कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति रिपोर्ट सौपनी होगी. कम स्टूडेंट वाले संबद्ध कॉलेजों की मान्यता रद्द हो जाएगी. शिक्षा विभाग ने कुलपतियों के साथ विमर्श के बाद ये फैसला सुनाया है. एफिलेटेड अल्पसंख्यक कॉलेज पर भी ये आदेश लागू किया जायेगा.

शिक्षा अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने कुलपतियों को कहा है कि सभी मान्यता प्राप्त कॉलेज के शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मियों का अटेंडेंस सीट दोपहर तीन बजे तक शिक्षा विभाग को भेज दी जानी चाहिए.  अटेंडेंस सीट नहीं मिलने पर कार्रवाई करने की बात कही गई है. बता दें राज्य में बिहार में कुल 227 एफ्लिएटेंड कॉलेज हैं.