Indian railways liquor rules: भारतीय रेलवे हर दिन करोड़ों लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाता है. आप अपने साथ एक तय सीमा तक लगेज यानी सामान अपने साथ ही लेकर यात्रा कर सकते हैं.
लाखों करोड़ों लोग प्रतिदिन भारतीय रेलवे से सफर करते हैं। भारतीय रेलवे हर संभव प्रयास करता है कि लोगों को आरी सुविधाएं दी जाए। हम में से बहुत कम लोगों को ही इसके बारे में पता होगा लेकिन रेलवे में भी अपने साथ एक तय सीमा तक लगेज यानी सामान अपने साथ ही लेकर यात्रा कर सकते हैं.तय सीमा से अधिक लगेज लेकर यात्रा करने पर जुर्माना लगाया जाता है।
इसके अतिरिक्त रेलवे द्वारा कुछ सामानों को वर्जित किया गया है जिसे लेकर यात्रा करना प्रतिबंधित है। ऐसा करते पाए जाने पर भारी जुर्माना चुकाना पड़ता है। इन प्रतिबंधित सामानों में सिलेंडर व अन्य ज्वलनशील पदार्थ शामिल हैं.
क्या ट्रेन में शराब लेकर यात्रा की जा सकती है?
कई बार यात्री ट्रेन में शराब लेकर भी यात्रा करते हैं. ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल भी रहता है कि क्या ट्रेन में शराब लेकर यात्रा करने की अनुमति है?
इस सवाल के जवाब में हम आपको बता दें ट्रेन में शराब लेकर जाना शख़्त मना है. आप ट्रेन में शराब लेकर यात्रा नहीं कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो आपके खिलाफ रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 165 के तहत कार्रवाई की हो सकती है.
क्या होगी कार्रवाई (Indian railways liquor rules)
रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 165 के तहत अगर कोई व्यक्ति ट्रेन में वर्जित वस्तुओं को लेकर यात्रा करते हुए पकड़ा जाता है तो उस स्तिथि में उस व्यक्ति पर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
इसके अलावा अगर उस व्यक्ति के द्वारा लायी वर्जित सामग्री के कारण अगर किसी तरह का नुकसान या दुर्घटना होती है तो उसके खर्च का वहन भी दोषी को करना पड़ेगा।
कई राज्यों में प्रतिबंधित
ट्रेन में चेकिंग के दौरान किसी तरह बच जाते है तो भी कई ऐसे राज्य है जिन्होंने शराब पर प्रतिबंध लगा रखा है। अगर आप यहां शराब के साथ पकड़े जाते है तो आप कानूनी झंझटों में फंस सकते हैं। ये राज्य हैं- बिहार और गुजरात।
इन 2 राज्य में अगर आप स्टेशन पर शराब के साथ पकड़े गए तो आप पर कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी।