Income Tax Update: इनकम टैक्स (Income tax) भरने वालों को सरकार ने दिया बड़ा झटका. जिसे सुन लोगों को इस पर यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है और उनके दिमाग में भी यह सवाल गूंज रहा है कि क्या सच में सरकार ऐसा कर सकती है? लेकिन यह पूरी तरह से सच है. अगर आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर दिया है और अब रिफंड का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए बेहद बुरी खबर है. दरअसल, केंद्र सरकार ने कहा है कि इस बार रिफंड का पैसा नहीं दिया जाएगा.
₹5,000 लगाया जा रहा जुर्माना
बता दें इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 थी, लेकिन अगर फिर भी आपने अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है तो आप 31 दिसंबर, 2023 तक आईटीआर भर सकते हैं. लेकिन इसके लिए आपको जुर्माना भरना पड़ेगा. ये जुर्माने आपकी आय के हिसाब से तय किया गया है.
अगर आपकी आय 5,00,000 रुपये से अधिक है तो आपको 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा। वहीं, अगर आपकी आय 5,00,000 रुपये से कम है तो आपको 1000 रुपये आईटीआर फाइल करने के लिए चुकानी होगी।
सरकार ने रोका रिफंड
इनकम टैक्स विभाग की ओर से कहा गया है कि, अगर आपने रिफंड फाइल कर दिया है और फिर भी आपको अभी तक रिफंड का पैसा नहीं मिला है तो ऐसा हो सकता है कि सरकार की ओर से आपके रिफंड के पैसे को रोक लिया गया हो.
क्यों नहीं मिलेगा रिफंड का पैसा?
जानकारी के लिए आपको बता दें सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों को रिफंड का पैसा देना शुरू कर दिया है. लेकिन इस बार उन्हीं लोगों को रिफंड का पैसा वापस दिया जा रहा है जिन्होंने वेरिफिकेशन करा रखा है. ऐसे में यह स्पष्ट है कि अगर आपने आईटीआर वेरिफिकेशन नहीं कराया होगा तो आपको इस बार सरकार की तरफ से रिफंड का पैसा नहीं मिलेगा. आपको बता दे इसकी जानकारी सरकार ने दी.
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अब 30 दिन का ही मिलेगा समय
सरकार की तरफ से दी गयी जानकारी के अनुसार,आईटीआर फाइल करने के 30 दिनों के भीतर ही आपको ई-वेरिफिकेशन कराना होता है. अगर आपने इस अवधि के दौरान ई-वेरिफिकेशन नहीं कराया तो आपको आपके पैसे वापस नहीं मिलेंगे. आपको बता दे पहले ई-वेरिफिकेशन के लिए 120 दिनों का समय दिया जाता था. लेकिन अगस्त 2022 से इनकम टैक्स विभाग ने इसके समय को घटाकर 30 दिन का ही कर दिया है.
यहाँ से करा सकते हैं ई-वेरिफिकेशन
- आप आधार के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजकर भी इसे वेरिफाई करा सकते हैं.
- पूर्व मान्य बैंक अकाउंट के जरिये भी ई-वेरिफिकेशन करा सकते हैं.
- डीमैट अकाउंट के माध्यम से भी आप वेरिफिकेशन करा सकते हैं.
- इसके अलावा एटीएम के माध्यम से ईवीसी या नेट बैंकिंग और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट से ई-वेरिफिकेशन का काम किया जा सकता है.