RBI: भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया है. जिसमें बताया गया है कि यूपीआई सिस्टम में जल्द ही प्री-अप्रूवल लोन सुविधा को शामिल किया जाएगा। आरबीआई द्वारा यह सर्कुलर सोमवार को जारी किया गया था। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि अब तक यूपीआई सिस्टम में सिर्फ जमा की गई रकम इस्तेमाल की जाती थी।
केंद्रीय बैंक ने अप्रैल में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था। और इसलिए बैंकों में पहले से मंजूर लोन सुविधा से ट्रांसफर की मंजूरी देने की बात की गई थी। क्रेडिट कार्ड,प्रीपेड वॉलेट,बचत खाते और ओवरड्रॉफ्ट खाते को यूपीआई से जोड़ा जा सकता है।
RBI द्वारा जारी किया गया सर्कुलर
भारतीय रिजर्व बैंक अपने बैंकों में Pre-approved Loan Facility का यूपीआई के जरिए परिचालन की एक जानकारी सर्कुलर के जरिए दी गई थी। रिजर्व बैंक ने इस सर्कुलर के जरिए बताया कि यूपीआई के दायरे में अब लोन फैसिलिटी को भी शामिल कर लिया गया है। इसमें बताया गया की इस सुविधा में हर एक ग्राहक की पूरी सहमति से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी इस प्री अप्रूव्ड लोन फैसिलिटी के जरिए पेमेंट किया जा सकेगा।
सेंट्रल बैंक के मुताबिक, ऐसा करने से लागत कम लग सकती है और इसके साथ ही यूनिक प्रोडक्ट्स के विकास में मदद मिल सकती है। आपको बता दें, मोबाइल डिवाइस के माध्यम से 24 घंटे तत्काल मनी ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले यूपीआई से लेनदेन अगस्त में तकरीबन 10 अरब का आंकड़ा पार कर चुका है और जुलाई में यूपीआई से लेनदेन का आंकड़ा लगभग 9.96 अरब था।
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कैसे उठाए इसका लाभ?
इस सुविधा के जरिए कस्टमर बिना क्रेडिट कार्ड के पेमेंट कर सकते हैं। जैसे बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया जाता है ठीक उसी तरह एक एप्लीकेशन डालना होगा इसके बाद आपका फाइनेंशियल रिकॉर्ड चेक किया जाएगा।इसमें आपकी इनकम हिस्ट्री, क्रेडिट हिस्ट्री, रीपेमेंट हिस्ट्री, क्रेडिट स्कोर चेक किया जाएगा। इसके बाद बैंक द्वारा आपको फ्री अप्रूव्ड क्रेडिट लाइन दी जाएगी।