RBI अपने नियमों को लेकर काफी सख्त है। बैंको को आरबीआई के नियमों की अनदेखी करने की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। नियमों का उल्लंघन करने वाले बैंक पर आरबीआई कड़ी कार्यवाही करता है। अभी फिर RBI ने बड़ा एक्शन लेते हुए एक को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है. अब यह बैंक किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं कर पायेगा। RBI ने एक रिलीज में बताया कि, Botad Peoples Co-operative Bank Ltd को दिया गया लाइसेंस को कैंसल कर दिया गया है.
Also Read: Bank Account Balance: झंझट खत्म, बिना इंटरनेट और बैंक अकाउंट नंबर के ऐसे चेक करें बैलेंस
बैंक का लाइसेंस किया गया रद्द
अब यह को-ऑपरेटिव बैंक को नॉन-बैंकिंग संस्थान के रूप में कार्य करेगा। आरबीआई द्वारा जारी किए गए रिलीज में कहा गया कि, Botad Peoples Co-operative Bank को भारत में बैंकिंग बिजनेस चलाने के लिए 17 फरवरी, 1998 को दिया गया लाइसेंस 29 दिसंबर, 2023 को कैंसिल कर दिया है. RBI के नियमों की अनदेखी के चलते कई बैंकों पर जुर्माना भी लगाया गया।
Also Read: Bank Of Baroda के ग्राहकों की हो गयी मौज, मिल रहा 20,000 तक का डिस्काउंट
इन 5 बैंको पर लगाया गया भारी जुर्माना
बैंक के लाइसेंस को रद्द करने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 को-ऑपरेटिव बैंकों पर बड़ा एक्शन लेते हुए उन पर भारी जुर्माना लगाया था. 28 दिसम्बर को RBI ने अपने बयान में कहा, नियमों का पालन न करने के चलते पांच को ऑपरेटिव बैंकों पर जुर्माना लगाया है। इनमें विद्यानंद को-ऑपरेटिव बैंक, श्री चैतन्य को-ऑपरेटिव बैंक, द पंचशील मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक, सरदारगंज मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक और द यूनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक शामिल हैं.
बता दें RBI द्वारा विद्यानंद को-ऑपरेटिव बैंक और द यूनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक पर 1-1 लाख रुपये और सरदारगंज मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया.
Also Read: RBI ने दिया बड़ा झटका, इन 5 बैंकों पर लिया बड़ा फैसला, कहीं आपका बैंक भी तो नही इस लिस्ट में
बैंक में रखते हैं पैसे, तो जान लें RBI का ये जरूरी नियम वरना हो जाएगी मुसीबत