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Bihar News : बिहार सरकार का बड़ा फैसला, सुनकर उड़ेंगे होश, अगर शराब पीते पकड़े गए तो

Durga Pratap by Durga Pratap
April 7, 2022
in Bihar
Bihar News
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Bihar News : बिहार में पहली बार शराब पीकर पकड़े जाने पर 2 हजार से लेकर 5 हजार रुपए तक का जुर्माना किया जाएगा। वहीं जुर्माना नहीं देने पर एक महीने जेल की सजा का प्रावधान ( Bihar Liquor Ban Act) किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में इस फैसले पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट के फैसले के अनुसार राज्य सरकार के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों को एक अप्रैल, 2022 से तीन प्रतिशत महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है।

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बिहार में शराबबंदी संशोधन बिल के कानून का रूप लेने में ज्यादा दिन शेष नहीं है, बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों- विधानसभा और विधान परिषद से यह पास कर दिया गया है। राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद यह नया कानून प्रभावी हो जाएगा, इस नए कानून के तहत शराब पीते पकड़े जाने पर लोगों के लिए सजा के मामले पर पहले जो असमंजस की स्थिति थी, वो अब पूरी तरह से दूर हो गई है।

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पहली बार शराब पीते हुए पकड़े जाने पर लोग जुर्माना देकर छूट सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो पुलिस और मजिस्ट्रेट के सामने धौस दिखाएंगे. यदि उनका व्यवहार ठीक नहीं रहा तो उन्हें जेल भी भेजा जाना तय है, पहली बार शराब पीते हुए पकड़े जाने पर आरोपियों को दो हजार से लेकर 5,000 रुपये तक का जुर्माना किया जाएगा।

जुर्माने की राशि कितनी होगी, यह कार्यपालक पदाधिकारी के सामने पेशी में तय होगा। हालांकि नए कानून का मतलब यह भी नहीं है कि शराब पीने वाले के पास यह अधिकार होगा कि वो केवल जुर्माना भरकर छूट जाए, बल्कि उसे जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। हाईकोर्ट से यह शक्ति प्रदान करने की अनुमति मिलने के बाद कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जा सकेगा।

Tags: biharbihar news
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