UAE Labour Law: संयुक्त अरब अमीरात के मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय (मोहरे) ने निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए ईद अल अधा के लिए छुट्टियों की घोषणा कर दी है। बता दें इस दौरान वेतन में किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं कि जाएगी। कर्मचारी शनिवार, 15 जून से मंगलवार, 18 जून तक छुट्टियों का आनंद ले पाएंगे। लेकिन इस दौरान अगर आपकी कंपनी ने आपको छुट्टी नहीं दी है और आप से काम करा रही है तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है.
छुट्टियों के दौरान क्या काम करने पर मिलेगा मुआवजा
2. अगर कोई कामगार किसी सार्वजनिक छुट्टी के दौरान काम करता है, तो कंपनी को उसे प्रत्येक दिन के लिए एक और दिन की छुट्टी के साथ मुआवजा देना पड़ेगा, जिस दिन वह छुट्टी के दौरान काम करता है, या उस दिन के लिए मजदूरी के अनुसार मजदूरी का भुगतान कंपनी को करना पड़ेगा।
अल सुवेदी एंड कंपनी के वरिष्ठ सहयोगी सुनीर कुमार ने कहा कि “UAE Labour Law संख्या 33/2021 का अनुच्छेद 28 सभी कर्मचारियों पर लागू होता है। चाहे कोई भी श्रेणी या ग्रेड हो नियोक्ता ने कामगार से काम करने का अनुरोध किया हो या काम की आवश्यकता की आवश्यकता हो.
4. कोई कामगार अनुमति के साथ सार्वजनिक अवकाश के दौरान काम करने के लिए अपने नियोक्ता से छुट्टी के प्रत्येक दिन के बदले में एक दिन के आराम के साथ मुआवजा देने का हकदार रहेगा। या फिर कामगार को उस दिन के संबंध में मजदूरी का भुगतान किया जाएगा और अतिरिक्त रूप से कम से कम 50 प्रतिशत से अधिक का भुगतान किया जाएगा।
5. संयुक्त अरब अमीरात में एक कामगार के रूप में, यदि आप संयुक्त अरब अमीरात श्रम कानून के आधार पर अपने अधिकारों के बारे में पूछताछ करना चाहते हैं, या आपको मिलने वाले मुआवजे से संबंधित शिकायतें उठाना चाहते हैं, तो ऐसा करने का सबसे आसान तरीका मानव संसाधन मंत्रालय से संपर्क करना है।