UAE Work Off : संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) सरकार ने 1 जुलाई, 2023 से प्रभावी फेडरल गोवेर्मेंट कर्मचारियों के लिए चार दिवसीय कार्य सप्ताह यानी की working वीक और तीन दिवसीय सप्ताहांत यानी की वीकेंड की घोषणा की है। फेडरल गवर्नमेंट ह्यूमन रिसोर्स अथॉरिटी ने कहा कि कर्मचारी चार दिनों में अपने निर्धारित वीक हॉर्स को पूरा करने का विकल्प चुन सकते हैं। intensive working hours के हिस्से के रूप में दिन में 10 घंटे या सप्ताह में 40 घंटे से अधिक काम नहीं करना है। जिसे कंप्रेस्ड वर्क वीक कहा जाता है। इस परिस्थिति में, एक कर्मचारी के पास तीन दिन का weekend होता है। 2023 के कैबिनेट संकल्प संख्या 48 के तहत यह फैसला लिया गया हैं, जो इस सप्ताह प्राधिकरण की वेबसाइट पर पब्लिश हुआ है . कंप्रेस्ड वर्क वीक उन पांच पैटर्न में से एक है जो UAE.में government employees के लिए एक नये human resources law को आउटलाइन किया गया था .
वही अगर उन 5 पैटर्न की बात करे तो वो है
वर्क फ्रॉम ऑफिस
कर्मचारी कार्यालय के काम के घंटों के दौरान या तो काम के जो स्थान निर्देशित है वहां पर या संगठन की एक शाखा में अपनी काम करेंगे .
यूएई के भीतर Work remotely
मंत्रिपरिषद द्वारा जारी रिमोट वर्क कानून के प्रावधानों के तहत कर्मचारी अपने ऑफिस के बहार से काम कर सकते है लेकिन उन्हें अपने देश के अन्दर ही रहना होगा .
संयुक्त अरब अमीरात के बाहर रिमोट वर्क
कर्मचारी को देश के बाहर से काम कर सकते है या नौकरी के कर्तव्यों को पूरा कर सकते है और कानून के अनुसार ही वो अपना वेतन प्राप्त कर है।
Intensive working hours
कुछ परिस्थितियों में, एक कर्मचारी Intensive working hours कर सकता है जिसके कारण उसे कम वर्क डे में घंटों की निर्धारित संख्या को पूरा करना पड़ता है। इस कार्य पद्धति में यूएई का एक कर्मचारी चार दिनों तक प्रतिदिन अधिकतम 10 घंटे काम करेगा। उसके बाद आपको 3 दिन की छुट्टी मिलेगी .
Hybrid work
इस मॉडल में ऑफिस वर्क और रिमोट वर्क का कॉम्बिनेशन शामिल है।
नए मानव संसाधन कानून का उद्देश्य एक flexible working model विकसित करना है जो मानव संसाधनों के प्रबंधन और सरकारी क्षमता में सुधार के लिए भविष्य के मॉडल के निर्माण में योगदान देता है।