UAE Visit Visa : पहचान, नागरिकता, सीमा शुल्क और बंदरगाह सुरक्षा के लिए संघीय प्राधिकरण (आईसीपी) ने कहा है कि यूएई यात्रा वीजा का extension केवल 30 दिनों की अवधि के लिए एक बार होगा वो भी इसके लिए Dh750 के शुल्क का भूगतान करना होगा ।
एक आधिकारिक सूत्र ने गल्फ न्यूज को पुष्टि की कि यूएई में किसी रिश्तेदार या दोस्त से मिलने के लिए वीजा धारक, चाहे वह 30, 60 या 90 दिनों के लिए, एक या कई यात्राओं के लिए आय हो, अब इसे 30 दिनों की अवधि के लिए बढ़ाने के हकदार हैं। जिसके लिए उन्हें Dh750 के शुल्क देना पड़ेगा। सूत्र ने कहा कि एकमुश्त यात्रा वीजा को केवल 30 दिनों के लिए बढ़ाने का निर्णय कई सप्ताह पहले जारी किया गया था और इसे यूएई कैबिनेट द्वारा जारी निर्णय के अनुसार लागू किया जा रहा है।
प्राधिकरण स्मार्ट एप्लिकेशन “UAEICP” के माध्यम से स्मार्ट चैनलों के माध्यम से विदेशियों को निर्दिष्ट अवधि (केवल 30 दिन और एक बार) के अनुसार वीजा बढ़ाने की संभावना की अनुमति देता है।
सूत्र ने संकेत दिया कि सेवा से लाभ उठाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों में Orginal Entry परमिट और एक व्यक्तिगत रंगीन फोटो शामिल है।
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Approving Standard
प्राधिकरण के अनुसार, वीज़ा का Extension करने के लिए प्रायोजित व्यक्ति की देश के अंदर उपस्थिति आवश्यक है, और सेवा आवेदन जमा करते समय पासपोर्ट की वैधता छह महीने से कम नहीं होनी चाहिए, और किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए वीज़ा शुल्क का मूल्य 30 दिनों की अवधि के लिए और केवल एक बार के लिए Dh750 है, जिसमें Dh500 जारी करने का शुल्क और आवेदन के लिए Dh100, Dh100 स्मार्ट सेवा शुल्क और बीमा और प्राधिकरण शुल्क के लिए Dh50 शामिल हैं।
प्राधिकरण ने अपनी वेबसाइट पर कहा है कि किसी रिश्तेदार या दोस्त से मिलने के लिए वीजा जारी करने के लिए कई शर्तें हैं, जिसमें प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार देश में रहने वाले किसी नागरिक या विदेशी का रिश्तेदार या दोस्त होना भी शामिल है। , रिश्तेदारी का प्रमाण और यात्रा के कारण को attached करना, और उद्देश्य के अनुसार निर्धारित वित्तीय गारंटी को पूरा करना है।
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प्राधिकरण ने कहा है कि एक बार जब आप आवेदन के माध्यम से किसी रिश्तेदार या मित्र के लिए यात्रा वीजा जारी करने की सेवा को उसकी अवधि के अनुसार चुन लेते हैं, तो देश में होस्ट किए गए व्यक्ति का सारा डेटा स्वचालित रूप से सामने आ जाता है, और उसे बस इसे पूरा करना होता है। आवेदन जमा करने और सेवा से लाभान्वित होने वाले प्रायोजित व्यक्ति का पहचान डेटा दर्ज करने, फिर आवश्यक दस्तावेज़ attached करने और वीज़ा जारी करने के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।
प्राधिकरण ने कहा कि यदि डेटा में कमी या आवश्यक दस्तावेजों को पूरा करने में विफलता के कारण आवेदन वापस किया जाता है तो 30 दिनों के बाद आवेदन इलेक्ट्रॉनिक रूप से खारिज कर दिया जाएगा। डेटा में कमी या जरूरी दस्तावेज पूरे न कर पाने के कारण तीन बार आवेदन लौटाने पर भी आवेदन खारिज कर दिया जाएगा।
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प्राधिकरण ने बताया कि आवेदन जमा करने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के भीतर क्रेडिट कार्ड के माध्यम से शुल्क वापस कर दिया जाता है, या देश के भीतर स्थित बैंकों के लिए चेक या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से शुल्क वसूलने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं के माध्यम से उन्हें वापस कर दिया जाता है।
प्राधिकरण संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले व्यक्तियों को सरल और सहज चरणों के साथ स्मार्ट एप्लिकेशन के माध्यम से विदेश में विदेशियों के किसी रिश्तेदार या मित्र के लिए विजिट वीजा जारी करने के लिए स्वयं आवेदन करने की सुविधा देता है, जो ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं के अनुभव को बढ़ाता है, और विदेशियों और देश के निवासियों की सभी श्रेणियों की भविष्य की जरूरतों को पूरा करता है।