UAE Visa: जैसा कि आप भी जानते ही होंगे कि दुबई जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत पड़ती ही है. चाहे जो दुबई घूमने आ रहे हो, रहने आ रहे हो या काम के सिलसिले में आ रहे हो. इन सभी के लिए अलग अलग वीज़ा मुहैया कराई जाती है. मगर कुछ प्रवासी और विदेशी दुबई में investment करने की सोचते हैं और उनके मन में ये सवाल आता है कि क्या दुबई में Investment करने किये UAE वीज़ा का होना अनिवार्य है.
क्या दुबई में विदेश से किया जा सकता है इन्वेस्ट
संयुक्त अरब अमीरात दुनिया भर के निवेशकों को निवेश के आकर्षक अवसर प्रदान करता है। लोगों का सवाल है कि क्या दुबई में विदेश से ही निवेश किया जा सकता है. दरअसल दुबई में संपत्ति पंजीकरण के संबंध में 2006 के कानून संख्या 7 के प्रावधान और 2021 के संघीय डिक्री कानून संख्या 32 वाणिज्यिक कंपनियों पर लागू होंगे। प्रवासी दुबई में movable aur immovable properties और संस्थाओं में निवेश कर सकते हैं. एक विदेशी निवेशक को invest के लिए किसी भी प्रकार के निवास वीजा या यात्रा/पर्यटक वीजा की आवश्यकता नहीं होती है। एक निवेशक, किसी भी समय, निवेशकों के लिए उपलब्ध विभिन्न प्रकार के वीज़ा से residence Visa पा सकता है. एक प्रवासी दुबई में फ्रीहोल्ड या लीजहोल्ड संपत्तियों में निवेश कर सकता है। यह दुबई के अचल संपत्ति पंजीकरण में आता है.
अमीरात में वास्तविक संपत्ति का अधिकार संयुक्त अरब अमीरात के नागरिकों, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल देशों के नागरिकों, ऐसे नागरिकों के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनियों और सार्वजनिक संयुक्त स्टॉक कंपनियों तक सीमित होगा। शासक के approval के अधीन, गैर-यूएई नागरिकों यानी जो UAE के रहने वाले नहीं है उन को शासक द्वारा निर्धारित relevant fields में कुछ अधिकार दिए जा सकते हैं।
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Immigrant कर सकता है नए industry स्थापित
वास्तविक संपत्ति का फ्रीहोल्ड स्वामित्व(Freehold ownership) समय सीमा के बिना और वास्तविक संपत्ति में सूदखोरी या लीजहोल्ड अधिकारों को 99 वर्षों तक दिया जाना चाहिए। एक अप्रवासी नए industry स्थापित कर सकता है या मौजूदा industries में निवेश कर सकता है. वर्तमान डिक्री कानून का उद्देश्य काम के माहौल में वैश्विक परिवर्तन और कंपनियों को विनियमित करने के लिए राज्य की क्षमताओं और आर्थिक स्थिति के अनुकूल होना है और खासकर उनके विकास में योगदान देना है.
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विदेश से भी कर सकते हैं निवेश
यह शासन नियमों को विनियमित करने, शेयर holders और भागीदारों के अधिकारों की रक्षा करने, विदेशी निवेश प्रवाह का समर्थन करने और कंपनियों की सामाजिक जिम्मेदारी बढ़ाने से संबंधित है. दुबई और यूएई में कोई भी निवेश करने के लिए भौतिक उपस्थिति अनिवार्य नहीं है. (Physical presence is not mandatory to invest.)आप अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी देकर विदेश से निवेश करवा सकते हैं जो संयुक्त अरब अमीरात में है। इस पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ, अधिकृत व्यक्ति आपके द्वारा किए जाने वाले सभी निवेशों से संबंधित सभी दस्तावेजों पर सिग्नेचर कर सकता है.
वहीँ इन सब प्रोसेस के बाद आपके निवास के देश में पावर ऑफ अटॉर्नी को विधिवत notify किया जाना चाहिए। इसके बाद इसे विदेश मंत्रालय और यूएई दूतावास द्वारा वैध बनाने होगा। यूएई में विदेश मामलों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्रालय इसकी पुष्टि करेंगे। इन सभी Proofs को पूरा करने के बाद, पावर ऑफ अटॉर्नी का कानूनी रूप से अरबी में अनुवाद किया जाना चाहिए। अंत में, कानूनी अनुवाद को संयुक्त अरब अमीरात के न्याय मंत्रालय द्वारा प्रमाणित होगी और फिर आपको संयुक्त अरब अमीरात में स्थित वकील से कानूनी सलाह लें।