UAE Visa: संयुक्त अरब अमीरात में रहने और काम करने का सपना देख रहे हैं? तो इसका एक तरीका है दरसल आप UAE Green Visa ले सकते है। बता दे की ये वीसा कुशल पेशेवरों को नियोक्ता या प्रायोजक की आवश्यकता के बिना, पांच साल के लिए यूएई में रहने का मौका प्रदान करता है। यदि आप संयुक्त अरब अमीरात में एक कामकाजी पेशेवर के रूप में ग्रीन वीज़ा के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको चार आवश्यकताओं को ध्यान में रखना होगा। यूएई के संघीय पहचान, नागरिकता, सीमा शुल्क और बंदरगाह सुरक्षा प्राधिकरण (आईसीपी) ने 20 फरवरी को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उन standard पर प्रकाश डाला, जिन्हें आपको पांच साल के दीर्घकालिक यूएई वीजा के लिए पात्र होने के लिए पूरा करने की आवश्यकता है।
Green Visa क्या है?
Also Read – Ramadan UAE: रमज़ान में Working Hours, छुट्टियाँ , फ्री Parking में होगा बदलाव
ग्रीन वीज़ा पांच साल का self-sponsored visa है, जिसे हाल ही में आईसीपी द्वारा पेश किया गया था। यह आपको समान अवधि के लिए अपने परिवार के सदस्यों को प्रायोजित करने की भी अनुमति देता है। अपने पोस्ट में आईसीपी ने कहा कि प्राधिकरण मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय (MOHRE) द्वारा Approved पेशेवर या कुशल श्रमिक को किसी विदेशी को देश में प्रायोजक या नियोक्ता के बिना काम करने के लिए निवास परमिट भी दे सकता है, ।
एक कुशल श्रमिक के लिए ग्रीन रेजिडेंस परमिट जारी करने के लिए, कुछ आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए:
ये है शर्तें
Also Read – सावधान! UAE में भूल से भी ऐसी हरकतें करने पर लगेगा Dh2,000 का भारी जुर्माना
1. देश में valid employment अनुबंध के तहत देश में वर्क परमिट प्राप्त करना।
2. वह MOHRE द्वारा Approved व्यवसाय वर्गीकरण के पहले, दूसरे या तीसरे level पेशेवर में एक Skilled होना चाहिए।
3.The minimum educational level की डिग्री या इसके समकक्ष की डिग्री होना चाहिए।
4. monthly salary Dh15,000 ( 3,38,784.65 ) या विदेशी मुद्रा में इसके बराबर से कम नहीं होना चाहिए।