UAE Unemployment Insurance : यूएई में job loss insurance scheme के लिए पंजीकरण की समय सीमा 30 जून से बढ़ाकर 1 अक्टूबर, 2023 कर दी है। मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय (मोहरे) के अनुसार, 1 अक्टूबर तक Registration कराने में विफल रहने वाले कर्मचारियों पर Dh400 का जुर्माना लगाया जाएगा।
अनिवार्य job loss insurance,जिसे अनैच्छिक रोजगार हानि (ILOE) के रूप में भी जाना जाता है, private sector, federal government और free zones में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी, 2023 को शुरू किया गया था। कर्मचारियों को सदस्यता लेने के लिए जनवरी से जून तक का समय दिया गया था, अन्यथा जुर्माना लगाया जाता। हलाकि बाद में इसकी समय सीमा बढ़ा दी गयी थी।
दो श्रेणियों में बंटा है स्कीम
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जबकि निवेशक, घरेलू कामगार, temporary contract workers, 18 वर्ष से कम आयु के निवासी और retire लोग जो retire पेंशन अर्जित कर रहे हैं और नई नौकरी शुरू कर चुके हैं, उन्हें इस योजना से छूट दी गई है। जनवरी से अब तक 4.6 मिलियन कर्मचारियों ने इस योजना की सदस्यता ली है। MoHRE दिशानिर्देशों के अनुसार, job loss insurance की सदस्यता लेना कर्मचारी की ज़िम्मेदारी है, नियोक्ता की नहीं।
बता दे जॉब लॉस insurance हर कर्मचारी को लेना अनिवार्य है शिवाय उन कर्मचारियों को छोड़कर जिससे इस स्कीम से छूट दी गयी है। बता दे यह स्कीम दो catogories में बांटी हुई है पहला Dh16,000 से कम मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारी के लिए वही दूसरा Dh16,000 से अधिक मूल आय कमाने वाले कर्मचारियों के लिए।
बता दे की दोनों catogory के कर्मचारी महीने पर ,तीन महीने पर ,6 महीने पर या साल भर के आधार पर सदस्यता ले सकते हैं इसके लिए उन्हें Dh5 प्रति माह और VAT लागत के साथ भुगतान करना होगा। वही Dh16,000 से अधिक मूल आय कमाने वाले कर्मचारियों को प्रति माह Dh10 VAT लागत के साथ भुगतान करना होगा। श्रमिकों को अतिरिक्त बीमा लाभों की सदस्यता लेने का अधिकार है।
यहाँ जाकर ले सदस्यता
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बता दे इस स्कीम के तहत कर्मचारी को नौकरी खोने की तारीख से तीन महीने के लिए नकद मुआवजा मिलेगा, यह मुआवजा कामगार के monthly इनकम का 60 प्रतिशत होगा। मुआवजे का दावा करने के लिए, ग्राहकों को कम से कम 12 महीनों की अवधि के लिए योजना में पंजीकृत होना चाहिए और काम छोड़ने के 30 दिनों की अवधि के भीतर मुआवजे का अनुरोध करते हुए एक आवेदन जमा करना होगा, बशर्ते कि अनुशासनात्मक कारणों से नौकरी से न निकला गया हो। या कर्मचारी ने खुद इस्तीफा नहीं दिया हो।
वही अगर कर्मचारी दूसरी नौकरी ज्वाइन कर लेता है या देश छोड़ देता है तो ऐसे में उसे मुआवजा नहीं मिलेगा। जिन श्रमिकों ने अभी तक सदस्यता नहीं ली है, वे बीमा पूल वेबसाइट www.iloe.ae और उसके ऐप, एटीएम, व्यापार सेवा केंद्र, अल अंसारी एक्सचेंज, बैंकिंग एप्लिकेशन, दूरसंचार कंपनियों के बिल और टेक्स्ट संदेशों के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं।