UAE RTA : दुबई की सड़क और परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) सार्वजनिक परिवहन पर निरीक्षण बढ़ा रहा है, साथ ही यात्रियों के नियमों और विनियमों के अनुपालन की निगरानी कर रहा है। हाल ही में, प्राधिकरण ने केवल छह दिनों में 40,000 से अधिक निरीक्षण किए और इस अवधि के दौरान 1,193 उल्लंघन के मामले दर्ज किए। कई यात्रियों को बस किराए में चकमा देते हुए पकड़ा गया, जबकि कुछ अपने नोल कार्ड दिखाने में विफल रहे। आरटीए दिशानिर्देशों के अनुसार, ये नियमों का उलघन है और इसके लिए एईडी200 के जुर्माना लगया था . हालांकि, किराए का भुगतान करने में विफलता, दुबई में आरटीए बस राइडर्स पर जुर्माना लगाने वाले 21 उल्लंघनों में से एक है। बस शेल्टर में सोना, invalid कार्ड का उपयोग करना और prohabited स्थानों पर भोजन करना, इत्यादि भी अपराध की श्रेणी में आता है .
उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना
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बिना किराया दिए हुए facilities और services या entering और exiting किराया, public transport modes का प्रयोग करने पर आपको Dh200 लगेगा . अनुरोध करने पर नोल कार्ड पेश करने में विफलता पर आपको Dh200 का जुर्माना लगेगा . third party card के उपयोग करने पर आपको Dh200 का जुर्माना लगेगा . Expired Card का प्रयोग करना भी उल्लंघन में आता है . इसके लिए आप पर Dh200 का जुर्माना लगाया जा सकता है . invalid card के इस्तेमाल पर आप पर Dh500 का जुर्माना लगेगा . fake card इस्तेमाल करने पर आप पर Dh200 का जुर्माना लगाया जायेगा . RTA से बिना prior permit के Nol कार्ड बेचना भी नियम का उलंघन है . इस उल्लघन के लिए आप पर 500 dh लगाया जाएगा .
सार्वजनिक परिवहन साधनों की प्रणालियों, औजारों या सीटों को नष्ट करना, तोड़फोड़ करना या उनसे छेड़छाड़ करना भी कानून का उल्लंघन है .जिसके लिए आप पर 200 dh का जुर्माना लगाया जा सकता है . थूकना, कूड़ा फैलाना, ऐसा कोई भी कार्य करना जो सार्वजनिक परिवहन के साधनों, सुविधाओं और सेवाओं को दूषित कर सकता है इसके लिए आप पर 100 dh का जुर्माना लगेगा .सार्वजनिक परिवहन साधनों, सुविधाओं और सेवाओं के उपयोगकर्ताओं को किसी भी तरह से असुविधा का कारण बनना भी आपको जुर्माने का हकदार बनता है . जिसके लिए आप पर Dh200 लगेगा . सार्वजनिक परिवहन साधनों, सुविधाओं और सेवाओं के अंदर धुम्रपान करने पर Dh200 का जुर्माना निर्धारित है . सार्वजनिक परिवहन साधनों, सुविधाओं और सेवाओं के अंदर हथियार, धारदार सामग्री या ज्वलनशील सामग्री ले जाना पर Dh200 का जुर्माना लगाया जाता है . सार्वजनिक परिवहन मोड, सुविधाओं और सेवाओं के अंदर शराब ले जाना की मनाही है ऐसा करने पर Dh200 का जुर्माना का प्रावधान है .
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दरवाजा खोलना या इसे खुला छोड़ने पर जुर्माना
सार्वजनिक परिवहन साधनों, सुविधाओं और सेवाओं के भीतर सामान और वस्तुओं को बेचना या किसी भी प्रकार के विज्ञापन या प्रचार के माध्यम से उसे बढ़ावा देना आपको जुर्माने का हकदार बनाता है इसके लिए Dh200 का जुर्माना आप पर लगाया जायेगा . स्टेशनों के बीच या पार्किंग के दौरान सार्वजनिक बसों का दरवाजा खोलना या इसे खुला छोड़ने पर आप Dh100 का जुर्माना लगेगा . बस के अंदर विशिष्ट लोगों के लिए आवंटित स्थानों में प्रवेश करना या बैठना जैसे महिला क्षेत्र . इसके लिए आप पर Dh100 का जुर्माना लगेगा . सामग्री या उपकरण ले जाना या उपयोग करना जो अन्य यात्रियों को परेशान कर सकता है या उनकी सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है उल्लंघन की श्रेणी में आता है जिसके लिए Dh100 का जुर्माना लगाया जायेगा . यात्रियों के बस शेल्टर या अज्ञात स्थानों पर सोने के लिए Dh300 का जुर्माना लगाया जाता है .गाड़ी चलाते समय इस तरह से कार्य करना जिससे सार्वजनिक परिवहन चालक का ध्यान भंग हो सकता है या उसकी दृष्टि बाधित हो सकती है इसके लिए आप पर Dh200 का जुर्माना लग सकता है .
सार्वजनिक परिवहन मोड, सुविधाओं और सेवाओं के हिस्से पर खड़े होना या बैठना जो यात्रियों के लिए आवंटित नहीं है, तो वो उल्लंघन माना जाता है जिसके लिए Dh100 का का जुर्माना लगता है . prohibited places में खाना-पीना पर आप Dh100 का जुर्माना लग सकता है .