UAE Residency Visa: 6 महीने से अधिक समय से UAE से बाहर रह रहे रेजीडेंसी वीजा धारक अब री-एंट्री परमिट के लिए आवेदन कर सकते है। जी हाँ संयुक्त अरब अमीरात रेजिडेंसी वीजा धारक जो अमीरात के बाहर छह महीने से अधिक समय तक रह रहे है , वे अब Residency Visa Holders देश में फिर से प्रवेश करने के लिए परमिट के लिए आवेदन कर सकते हैं, ऐसे निवासियों को देश के बाहर इतने लंबे समय तक रहने का कारण बताना होगा और साथ ही कारण का PROOF भी देना पड़ सकता है.
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Residency Visa Holders को नयी सुविधा
ट्रैवल और टाइपिंग सेंटर के एजेंटों ने इस आशय की एक नोटिफिकेशन प्राप्त होने की पुष्टि की है। निवासी Residency Visa Holders फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी, सिटिजनशिप, कस्टम्स एंड पोर्ट्स सिक्योरिटी (ICP) की वेबसाइट पर service के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस service को ‘यूएई के बाहर 6 महीने से अधिक रहने के लिए अनुमति जारी करना’ कहा जाता है और इसे ‘स्मार्ट services के तहत पाया जा सकता है.
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