UAE Law: पारंपरिक सिगरेट के अलावा, ई-सिगरेट और वेप्स भी हाल के दिनों में लोकप्रिय हो गए हैं। इससे युवाओं के लिए इन दवाओं को अपनाना आसान हो गया है। लेकिन, विशेषज्ञों की राय में सिगरेट का धुआं सेहत के लिए बेहद खतरनाक है और दुर्भाग्य से यह सिर्फ धूम्रपान करने वाले लोगों तक ही सीमित नहीं है. इसके संपर्क में आने वाले परिवार के सदस्यों पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
हर साल 80 लाख से अधिक लोगों की मौत
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विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े बताते हैं कि धूम्रपान से हर साल 80 लाख से अधिक लोगों की मौत होती है। इनमें से करीब 13 लाख लोग ऐसे हैं जो खुद तो धूम्रपान नहीं करते लेकिन दूसरों द्वारा उड़ाए गए धुएं (पैसिव स्मोकिंग) का शिकार हो जाते हैं। इस संवेदनशील मुद्दे को ध्यान में रखते हुए, संयुक्त अरब अमीरात के कानूनों ने बच्चों के आसपास धूम्रपान पर सख्त नियम लागू किए हैं, साथ ही नाबालिगों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है।
15,000 दिरहम का लगेगा जुर्माना
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बच्चों के सामने धूम्रपान करना सख्त वर्जित है: ‘वादिमा कानून’ (बच्चों के अधिकारों से संबंधित कानून) के अनुसार, 12 साल से कम उम्र के बच्चे के सामने किसी भी सार्वजनिक या निजी वाहन, घर या बंद कमरे में धूम्रपान करना पूरी तरह से गैरकानूनी है। नियम तोड़ने पर न्यूनतम 5,000 दिरहम का जुर्माना है। तंबाकू बेचने वाले के लिए भी सजा है अगर कोई 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को तंबाकू उत्पाद बेचता है या बेचने का प्रयास करता है तो यह दंडनीय अपराध है। दोषी व्यक्ति को कम से कम 3 महीने की जेल या 15,000 दिरहम का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। विक्रेता को खरीदार से उम्र का प्रमाण मांगना आवश्यक है।