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UAE Law : इन 10 कारणों नियोक्ता कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट समाप्त जाने

Priya Jha
2 Min Read

UAE Law : यूएई में मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय (एमओएचआरई) ने 10 परिस्थितियों को स्पष्ट किया है जिसके तहत नियोक्ता अपने कर्मचारियों के contract को समाप्त कर सकते हैं। यहां वे स्थितियां हैं जिनमें रोजगार अनुबंध कानूनी रूप से समाप्त किए जा सकते हैं:

क्या है 10 कारण

1. यदि नियोक्ता किसी खुद को कोई और बताता है या अन्य व्यक्ति का रूप धारण करता है या जाली दस्तावेज़ या प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है तो ऐसी इस्थिति में आपका Contract समाप्त हो सकता है।

2. यदि कर्मचारी कोई गलती करता है जिससे नियोक्ता को पर्याप्त भौतिक हानि होती है, या यदि वह जानबूझकर नियोक्ता की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाता है और ऐसा करना स्वीकार करता है

3. यदि कर्मचारी कार्यस्थल और कर्मचारियों की सुरक्षा के संबंध में प्रतिष्ठान के आंतरिक नियमों का उल्लंघन करता है

4. यदि कर्मचारी अनुबंध में उल्लिखित कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहता है और चेतावनी दिए जाने के बावजूद उनका उल्लंघन करना जारी रखता है

5. यदि कर्मचारी प्रतिष्ठान के किसी रहस्य को उजागर करता है जिसके परिणामस्वरूप नुकसान होता है या अवसर चूक जाता है या यदि वह व्यक्तिगत लाभ चाहता है

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6. यदि कर्मचारी शराब या नशीली दवाओं के सेवन के कारण काम के घंटों के दौरान मानसिक रूप से अस्थिर पाया जाता है, या यदि वह कार्यस्थल पर सार्वजनिक नैतिकता का उल्लंघन करने वाला कोई कार्य करता है

7. यदि कर्मचारी नियोक्ता, प्रबंधक या किसी सहकर्मी पर हमला करता है

8. यदि कर्मचारी एक वर्ष में 20 से अधिक रुक-रुक कर या लगातार सात दिनों तक अनुपस्थित रहने का वैध कारण बताने में विफल रहता है

9. यदि कर्मचारी व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने के लिए अवैध रूप से अपने पद का लाभ उठाता है

10. यदि कर्मचारी प्रासंगिक नियमों और प्रक्रियाओं का पालन किए बिना किसी अन्य प्रतिष्ठान में शामिल हो जाता है।

 

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