UAE: संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) पब्लिक प्रॉसिक्यूशन ने आतिशबाजी के अवैध व्यापार के लिए 100,000 दिरहम (22,68,129 रुपये) तक का जुर्माना और एक साल की जेल की घोषणा की।
ईद-उल-फितर उत्सव से पहले, प्राधिकरण ने किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं पर कानूनों और दंडों को समझाने के लिए एक जागरूकता वीडियो शेयर किया है. जो बिना लाइसेंस के व्यापार, आयात, निर्यात, निर्माण (trades in, imports, exports, manufactures) करते हैं और देश से बम और पटाखे लाते हैं।
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देश में क्या हैं नियम
अमीरात समाचार एजेंसी (डब्ल्यूएएम) ने बताया कि यह हथियारों, गोला-बारूद, विस्फोटकों, सैन्य सामग्री और खतरनाक पदार्थों पर 2019 के संघीय डिक्री कानून संख्या 17 के अनुच्छेद 54 के अनुसार है।
Article 1 विस्फोटकों को रासायनिक यौगिकों या मिश्रणों के रूप में परिभाषित करता है जो एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे आतिशबाजी सहित दबाव, गर्मी और गति पैदा होती है।
Article 3 लाइसेंस प्राधिकारी से लाइसेंस या परमिट के बिना हथियार, गोला-बारूद, विस्फोटक, सैन्य सामग्री या खतरनाक पदार्थों के कब्जे, अधिग्रहण और निपटान पर रोक लगाता है।
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