UAE Job Loss Insurance: 1 अक्टूबर की deadline से पहले अनिवार्य बेरोजगारी बीमा योजना (Unemployment Insurance Scheme) के लिए साइन अप नहीं करने वाले पात्र कर्मचारियों पर Dh400 का जुर्माना लगाया जाएगा। मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय (MoHRE) ने सभी कर्मचारियों से जुर्माने से बचने के लिए योजना के लिए register करने का आह्वान किया है।
आपको बता दें करीब 5 मिलियन लोग पहले ही low-cost job security net की सदस्यता ले चुके हैं जो सीमित समय के लिए financial support प्रदान करता है।
आपको बता दें पहले यूएई में job loss insurance scheme के लिए पंजीकरण की समय सीमा 30 जून तक ही थी। जिसे बढ़ाकर 1 अक्टूबर, 2023 कर दी है। जिसमें की अब बस कुछ ही दिन रह गए हैं।
क्या है UAE Job Loss Insurance
अनिवार्य Job Loss Insurance,जिसे अनैच्छिक रोजगार हानि (ILOE) के रूप में भी जाना जाता है, private sector, federal government और free zones में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी, 2023 को शुरू किया गया था। कर्मचारियों को सदस्यता लेने के लिए जनवरी से जून तक का समय दिया गया था, अन्यथा जुर्माना लगाया जाता। हालाँकि बाद में इसकी समय सीमा बढ़ा दी गयी थी।
UAE Job Loss Insurance लेना अनिवार्य
बता दे जॉब लॉस insurance हर कर्मचारी को लेना अनिवार्य है सिवाय उन कर्मचारियों को छोड़कर जिससे इस स्कीम से छूट दी गयी है। बता दे यह स्कीम दो श्रेणियों में बांटी हुई है पहला Dh16,000 से कम मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारी के लिए वही दूसरा Dh16,000 से अधिक मूल आय कमाने वाले कर्मचारियों के लिए।
बता दे की दोनों category के कर्मचारी महीने पर ,तीन महीने पर ,6 महीने पर या साल भर के आधार पर सदस्यता ले सकते हैं इसके लिए उन्हें Dh5 प्रति माह और VAT लागत के साथ भुगतान करना होगा। वही Dh16,000 से अधिक मूल आय कमाने वाले कर्मचारियों को प्रति माह Dh10 VAT लागत के साथ भुगतान करना होगा। श्रमिकों को अतिरिक्त बीमा लाभों की सदस्यता लेने का अधिकार है।