UAE Job Change: अगर आप UAE में काम करते है और नौकरी बदल रहे है तो चलिए हम आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताते है ताकि आप किसी तरह की मुसीबत में ना पड़े। सबसे पहले तो जब भी आप नौकरी पकड़े तो कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने से पहले पूरी तरह से पढ़ ले। ताकि आपको पता चल सके की ये लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट है या अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट। देखिये लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट है तो आप नौकरी बदल सकते है वहीं अगर ये अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट है तब आपको नौकरी बदलने में दिक्कत आ सकती है।
खैर नौकरी बदलते वक़्त 6 बातें भूल कर भी ना भूलें ,,
अपने नियोक्ता से NOC प्राप्त करें
दो साल के limited contract के पूरा होने के बाद, नियोक्ता और कर्मचारी दोनों को contract की समाप्ति और non-renewal पर सहमत होना होगा। दोनों पक्षों के सहमत होने के बाद, आप अपने वर्तमान नियोक्ता से no-objection certificate सुरक्षित कर सकते हैं और इसे अपने नए नियोक्ता को जमा कर सकते हैं। आपको इस बात का ख्याल रखना है की अगर आपके वर्तमान नियोक्ता के साथ संघर्ष की स्थिति में, आपका होने वाला नियोक्ता प्रतिबंध लगाए जाने पर उसे हटाने में आपकी मदद नहीं कर पाएगा।
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यदि आप रोजगार के 2 वर्ष पूरे कर लेते हैं तो कोई प्रतिबंध नहीं
यदि आपने दो साल के limited contract पर हस्ताक्षर किए हैं और निरंतर सेवा की निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद अपना रोजगार समाप्त कर दिया है, तो आपको रोजगार प्रतिबंध का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा, आप ध्यान दें कि आप उतने दिनों के लिए अपना leave salary प्राप्त करने के हकदार होंगे जितने दिनों का भुगतान अवकाश आपने नहीं लिया है।
दो वर्ष के भीतर अनुबंध समाप्त करना
यदि नियोक्ता और कर्मचारी दोनों दो साल के पूरा होने के भीतर अनुबंध को समाप्त करने के लिए पारस्परिक रूप से सहमत होते हैं, तो नियोक्ता द्वारा एनओसी जारी किया जा सकता है। ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए जहां आपका नियोक्ता अनुबंध समाप्त करने पर प्रतिबंध लगाता है, कर्मचारी तीन महीने के लिए कर्मचारी के आधे पारिश्रमिक तक नियोक्ता को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी होगा। यदि नियोक्ता ने अनुबंध का उल्लंघन किया है, तो वह कर्मचारी को तीन महीने के पारिश्रमिक की क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा।
contract period के भीतर छोड़ना
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यदि आप दो साल की अपनी अनुबंध अवधि पूरी होने से पहले नौकरी छोड़ देते हैं, तो आप अपने नियोक्ता को आपके 45 दिनों के पारिश्रमिक से अधिक नहीं की राशि का मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी होंगे। यदि नियोक्ता आपके खिलाफ कार्रवाई करता है, तो रोजगार प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यदि नियोक्ता और कर्मचारी अनुबंध को समाप्त करने के लिए पारस्परिक रूप से सहमत हो गए हों तो इससे बचा जा सकता है।
महत्वपूर्ण रूप से, यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि दो साल पूरा होने से पहले अपना रोजगार समाप्त करने वाले कर्मचारी पर रोजगार प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है यदि उसे भावी नियोक्ता द्वारा उसकी व्यावसायिक योग्यता के अनुसार वेतन की पेशकश की गई हो। इस संबंध में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कुछ पेशेवरों (पूर्व इंजीनियरों) को एक नियोक्ता से दूसरे नियोक्ता में रोजगार बदलने के लिए श्रम प्रतिबंध लगाने से छूट दी गई है।
unlimited contract पर काम कर रहे हैं
ऐसे मामलों में जहां कर्मचारी किसी कंपनी के साथ unlimited contract पर काम कर रहा है, आपकी नौकरी बदलने से पहले एक महीने की नोटिस अवधि पर्याप्त है। नियोक्ता 30 दिन की नोटिस अवधि के साथ अपने कर्मचारी की सेवाएं समाप्त भी कर सकता है। यदि कोई भी पक्ष नोटिस अवधि पूरी नहीं कर पाता है, तो नोटिस अवधि कम करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को दूसरे पक्ष को मुआवजा देना होगा।
ex-employer से लड़ते हुए नई नौकरी लेना
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यदि कर्मचारी अपने पूर्व-नियोक्ता के साथ कानूनी लड़ाई में उलझा हुआ है, तो वह किसी दूसरे नियोक्ता से नया प्रस्ताव ले सकता है। आप अस्थायी वर्क परमिट के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो आपको मुकदमे के लंबित रहने तक छह महीने की अवधि के लिए अपने संभावित नियोक्ता के साथ काम करने की अनुमति देगा।