UAE Hit & Run Law: यहां भारत में हिट एंड रन नए कानून को लेकर घमासान मचा हुआ है। केंद्र सरकार ने हिट एंड रन मामलों से निपटने के लिए इससे जुड़े कानून को और सख्त कर दिया है. इसके कई प्रावधानों का विरोध करते हुए सभी ट्रक, टैक्सी और बस ड्राइवर सोमवार से सड़कों पर उतर आये है और हरताल जजारी है . संसद से पारित और कानून बनी भारतीय न्याय संहिता में हिट एंड रन में लापरवाही से हुई मौत में विशेष प्रावधान शामिल किए गए हैं. नया कानून कहता है कि अगर ड्राइवर तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाता है तो 10 साल की जेल होगी. 7 लाख रुपए जुर्माना लगाया जायेगा । नया कानून सभी वाहनों के लागू होगा. फिर चाहें वो चार चक्का हो, दोपहिया हो या फिर ट्रक या टैंकर हो .
चलिए बताते है UAE में क्या है ये कानून
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बता दे की UAE में ऐसे मामलों में हर जगह से ज्यादा सख्ती से बरती जाती है. यहां हिट एंड रन के मामले में आर्टिकल Article 5 (1)लगाया जाता है, जिसके अनुसार ड्राइवर को सबसे पहले गाड़ी से जुड़े दस्तावेज पुलिस को सौंपने पड़ते है . अगर घटनास्थल पर पुलिस नहीं है तो घटना होने के 6 घंटे के अंदर उसकी जानकारी पुलिस स्टेशन में देनी होगी. अगर देरी से जानकारी दी जाती हैं तो इसकी वजह भी पुलिस को बतानी पड़ती है. घटना में किसी के घायल या मौत होने पर पुलिस ड्राइवर को गिरफ्तार करेगी. दोषी साबित होने पर जेल या 25 हजार दिरहम यानी 56 लाख रुपए लाख से अधिक का जुर्माना लगाती है। वही अगर शराब पीने की पुष्टि होती है तो पेनाल्टी और बढ़ाई जा सकती है.