UAE Gold Smuggling : एक बहुत अजीबोगरीब मामला सामने आया है जहां एक चोर के साथ चोरी हो गयी। आपको बता दे की दुबई से 50 लाख रुपये का सोना तस्करी करके ला रहे एक शख्स को अहमदाबाद एयरपोर्ट पर 2 लोगों ने ऐसा ठगा कि वह जिंदगीभर नहीं भूल पाएगा. इन दोनों लोगों ने खुद को आतंकवाद निरोधी दस्ते (ATS ) का अधिकारी बताया। जिसके बाद उसे किसी सुनसान जगह ले गए और उसका सारा सोना लूट लिया.
अपने पिता के एक मित्र के कहने पर तस्करी का सोना लेने के लिए दुबई गए वडोदरा के युवक ने अहमदाबाद एयरपोर्ट के पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। फर्जी एसटीएस की पहचान देकर लूट के इस मामले की पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। इसके लिए एयरपोर्ट की पार्किंग की सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही है।
मामला पुलिस के पास पहुंचा
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जिसके बाद ये मामला पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस अधिकारी ने कहा, शिकायतकर्ता दानिश शेख ने पुलिस को सूचित किया कि उसने वडोदरा में अपने एक परिचित के कहने पर 9 अक्टूबर को दुबई गया था. उसके टिकट और रहने-खाने की व्यवस्था उसी शख्स ने की थी और सोने की तस्करी के लिए उसे 20,000 रुपये अलग से दिए गए थे. उन्होंने बताया कि शेख ने कथित तौर पर अपने मलाशय में सोने के कैप्सूल 2 छुपा लिए और 28 अक्टूबर की सुबह अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उतरा.
डोदरा के नगरवाड़ा इलाके नवरंग महोल्ला में रहने वाले दानिश आरिफभाई शेख अहमदााबद एयरपोर्ट के पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। इसमें आरिफ ने बताया है कि वह अपने गुप्तांग में छिपाकर दुबई से सोने की दो कैप्सूल लेकर आया था। इसके अलावा उसने कुछ सोना पहन भी रखा था। कुल सोने का वजन 850 ग्राम था।
दो लोगों ने लुटा
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आव्रजन प्रक्रिया पुरी होने के बाद वे दोनों शेख और अन्य दो लोगों के साथ वैन लेकर चले गए. वे उन्हें एक सुनसान जगह पर ले गए, जहां उन्होंने उसे बाकी लोगों को अलग कार में बैठने के लिए कहा. एफआईआर में कहा गया है कि कार को फिर एक ऊंची इमारत में ले जाया गया और शेख को 10वीं मंजिल पर एक फ्लैट में ले जाया गया, जहां उसकी पिटाई की गई और उसके मलाशय में छुपाए गए सोने के कैप्सूल को बाहर निकालने के लिए मजबूर किया गया.
दोनों जालसाजों ने शिकायतकर्ता से 850 ग्राम वजन और 50 लाख रुपये कीमत के सोने के कैप्सूल और कुछ नकदी ले ली और उसे एक ऑटोरिक्शा में एक बस स्टेशन पर ले गए और छोड़ दिया. पुलिस ने बताया कि इस संबंध में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ डकैती, अपहरण, आपराधिक धमकी और एक लोकसेवक का अपमान करने के दौरान स्वेच्छा से चोट पहुंचाने से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है.