UAE : यूएई के सेंट्रल बैंक (CBUAE) ने अमीरात में संचालित एक बीमा कंपनी (insurance company) पर Dh1.2 मिलियन का वित्तीय प्रतिबंध लगाया।
यह प्रतिबन्ध मनी लॉन्ड्रिंग रोधी और आतंकवाद के वित्तपोषण और अवैध संगठनों के वित्तपोषण Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism and Financing of Illegal Organisations (AML/CFT) से निपटने पर 2018 के संघीय डिक्री कानून संख्या (20) के अनुच्छेद 14 के अनुसार लगाई गई थी।
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नियमित जांच की रिपोर्ट का बाद लिया गया फैसला
यह जुर्माना सेंट्रल बैंक द्वारा आयोजित नियमित जांच की रिपोर्ट आने के बाद लगाया गया. रिपोर्ट में बीमा कंपनी की एएमएल/सीएफटी नीतियों और प्रक्रियाओं में कमियों की बात कहीं गई थी.
सेंट्रल बैंक, अपने पर्यवेक्षी और नियामक आदेशों के माध्यम से, यह सुनिश्चित करने के लिए काम करता है कि सभी बीमा कंपनियां, उनके मालिक और कर्मचारी बीमा क्षेत्र और UAE financial system की transparency और अखंडता की रक्षा के लिए सीबीयूएई द्वारा अपनाए गए यूएई कानूनों, विनियमों और मानकों का पालन करें।
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