UAE Fines : यूएई परिवहन कंपनियों के लिए ट्रकों और शिपमेंट को ट्रैक करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक नेशनल सिस्टम में पंजीकरण करने की समय सीमा 30 अक्टूबर को समाप्त हो गई और उल्लंघन के लिए जुर्माना 1 नवंबर से लागू होगा। प्रणाली के तहत, बंदरगाहों और भूमि आदेशों का उपयोग करने वाले सभी पारगमन ट्रकों को एक ट्रैकिंग डिवाइस के साथ लगाया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये ट्रक निर्धारित मार्गों का पालन करते हैं। बंदरगाह पर पहुंचने या भूमि सीमा से बाहर निकलने पर, ट्रैकिंग उपकरणों को ट्रकों से अलग कर दिया जाता है।
ट्रकों की निगरनी के लिए है डिवाइस
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यह संघीय पहचान, नागरिकता, सीमा शुल्क और बंदरगाह सुरक्षा प्राधिकरण (आईसीपी) की ट्रकों और शिपमेंट की आवाजाही को नियंत्रित करने, निर्धारित समय पर उनके सुरक्षित आगमन को सुनिश्चित करने और होने वाले उल्लंघनों और दुर्व्यवहारों की निगरानी करने की योजना का हिस्सा यह है। इसमें खतरनाक और प्रतिबंधित सामग्री और उच्च सीमा शुल्क वाले सामान ले जाने वाले सभी पारगमन ट्रक शामिल हैं। इस तकनीक को आईसीपी द्वारा दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हाल ही में संपन्न दुनिया की सबसे बड़ी प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी गिटेक्स ग्लोबल में प्रदर्शित किया गया था।
ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य
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आईसीपी के एक प्रवक्ता ने मंडप में जीटेक्स के दौरान बताया की “यदि ट्रक चालक प्रतिबंधित क्षेत्रों में जाता है, तो ऑपरेशन सेंटर उसे सूचित करता है कि उसने जो मार्ग अपनाया है वह गलत है और उसे मार्ग बदलने के लिए कहता है। सड़क पर दुर्घटना की स्थिति में, ड्राइवर से संपर्क किया जाता है और ट्रक को वहीं रोक दिया जाता है,” । चूंकि ट्रकों में ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य है, इसलिए उल्लंघनकर्ताओं को गैर-अनुपालन के लिए दंड का सामना करना पड़ेगा। गिटेक्स ग्लोबल के आईसीपी पवेलियन के एक अधिकारी ने खलीज टाइम्स को बताया कि जुर्माना 1 नवंबर से लागू होगा।