UAE End Of Service Scheme : निजी क्षेत्र और मुक्त क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) कीvoluntary alternative end-of-service scheme बुधवार, 1 नवंबर को लागू हो गई है । एक्स को संबोधित करते हुए, मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय (मोहरे) ने लिखा की , “कैबिनेट प्रस्ताव के आधार पर, और सिक्योरिटीज एंड कमोडिटीज अथॉरिटी के समन्वय में, हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि Voluntary Alternative End-of-Service Benefits Scheme निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए लागू हो गई है।” इस योजना की घोषणा यूएई सरकार ने 4 सितंबर को की थी, इसमें शामिल होना optional है, अगर नियोक्ता सदस्यता लेना चुनते हैं तो उन्हें मंत्रालय के साथ रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस योजना के माध्यम से, कर्मचारी अपने end-of-service benefits को विभिन्न निवेश विकल्पों में बचा सकते हैं और निवेश कर सकते हैं।
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बता दे इस योजना का उद्देश्य इसका लक्ष्य कर्मचारियों की बचत की रक्षा करना है, जो उन कंपनियों में उनके सेवा के अंत के लाभों का प्रतिनिधित्व करती है, जिनके लिए वे काम करते हैं, उनके अधिकारों को सुनिश्चित करते हैं और उनके परिवारों के लिए स्थिरता प्रदान करते हैं।
यूएई में बचत योजना कैसे काम करती है?
योजना की सदस्यता लेने में रुचि रखने वाले नियोक्ता MOHRE को अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं। नियोक्ता एक Approved , अच्छी तरह से सिद्ध निवेश निधि के साथ अनुबंध करता है, योजना में नामांकित होने के लिए कार्यबल का चयन करता है और उनकी सदस्यता का भुगतान करता है। नई योजना से पहले अर्जित कर्मचारियों के लाभ सुरक्षित हैं। इस मामले में वर्तमान ग्रेच्युटी प्रणाली को वैकल्पिक योजना से बदल दिया जाएगा।
कर्मचारियों के लाभों की calculation उनके बचत योजना में शामिल होने की तारीख तक के अनुभव के वर्षों के आधार पर की जाएगी।
पुराने और नए सभी लाभ, नियोक्ता के साथ contractual relationship समाप्त होने पर वितरित किए जाएंगे। इसमें कर्मचारियों को अपनी बचत और रिटर्न बढ़ाने के लिए अतिरिक्त धनराशि उनके कुल वार्षिक वेतन का लगभग 25 प्रतिशत योगदान करने का विकल्प दिया जाता है।
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योजना के लिए कौन Registration कर सकता है?
नियोक्ता द्वारा चयनित निजी क्षेत्र के कर्मचारी पंजीकरण करा सकते हैं।
सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में कार्यरत संयुक्त अरब अमीरात के नागरिक स्वेच्छा से योजना में पंजीकरण करा सकते हैं।
यह योजना सार्वजनिक क्षेत्र के गैर-नागरिक कर्मचारियों, स्व-रोज़गार व्यक्तियों और फ्रीलांस वर्क परमिट वाले लोगों के लिए स्वैच्छिक आधार पर उपलब्ध है।
Monthly subscription fee
यदि कर्मचारी की सेवा अवधि 5 वर्ष से कम है तो उसके मासिक मूल वेतन का 5.83 प्रतिशत देना होगा।
यदि कर्मचारी की सेवा अवधि 5 वर्ष से अधिक है तो उसके मासिक मूल वेतन का 8.33 प्रतिशत देना होगा।