लाइसेंस एक्सपायर होने पर एक महीने का समय
वहीँ , यदि आपकी उम्र 21 वर्ष से कम है, तो अपने ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने के एक महीने पहले आसानी से लाइसेंस का नवीनीकरण करा सकता है। यदि आपका लाइसेंस एक्सपायर हो जाये तो आपको 1 महीने का समय दिया जाता है. यानी एक महीने बाद तक आप पर किसी तरह का कोई फाइन नहीं लगाया जाता है. आप इस दौरान भी अपने लाइसेंस का रेनुअल करा सकते हैं.
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नवीनीकरण न कराने पर जुर्माना
सभी वाहन चालकों से समय पर ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने की सलाह दी जाती है. आरटीए के अनुसार, लाइसेंस समाप्त होने के बाद नवीनीकरण न कराने पर आपसे प्रति माह Dh10 शुल्क लिया जाएगा। जो अधिकतम जुर्माना Dh500 तक हो सकती है. ऐसे में आप अपने लाइसेंस के समाप्ति तिथि को चेक करलें.
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क्या प्रवासी विज़िटर वीज़ा पर रहते हुए अपना ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकृत कर सकते हैं?
इसके अलावा, यदि किसी व्यक्ति का यूएई ड्राइविंग लाइसेंस दस साल से अधिक समय तक Renew नहीं हुआ है, तो उसे एक evaluation test से गुजरना पड़ सकता है, जिसके लिए उसे एक training file खोलनी होगी, relevant आवेदन शुल्क, हैंडबुक मैनुअल शुल्क का भुगतान करना होगा। आरटीए परीक्षण शुल्क, समय पर ड्राइविंग लाइसेंस को नवीनीकृत नहीं करने पर जुर्माना, नवीकरण शुल्क और आरटीए को अपने समाप्त हो चुके यूएई ड्राइविंग लाइसेंस को नवीनीकृत करने के लिए knowledge और innovation fee देना होगा । इस मामले पर अधिक स्पष्टीकरण के लिए, आप आरटीए से संपर्क कर सकते हैं।