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UAE Death Certificate : UAE से भारत शव मंगाने के लिए ये है पूरा Process ,जाने

संयुक्त अरब अमीरात में मृत्यु की रिपोर्ट और पंजीकरण कैसे करें , जानिए पूरा Detail

Priya Jha by Priya Jha
August 30, 2023
in UAE
UAE Death Certificate : UAE से भारत शव मंगाने के लिए ये है पूरा Process ,जाने
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UAE Death Certificate : जब परिवार के किसी सदस्य या प्रियजन की मृत्यु जैसी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़े, तो यह जानना बेहद जरूरी है कि आप आवश्यक औपचारिकताएं कैसे पूरी कर सकते हैं। तो आज के इस पोस्ट में हम आपको इन्ही औपचारिकतायों और registration प्रक्रियाओं के बारे में बताने वाले हैं तो चलिए जानते हैं कि संयुक्त अरब अमीरात में किसी संबंधित की मृत्यु का registration कैसे करें।
इसके लिए आप कुछ steps का पालन कर register कर सकते हैं।

स्टेप 1:

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  •  मृत्यु की रिपोर्ट करें

किसी अस्पताल के बाहर मौत की रिपोर्ट करने के लिए, संयुक्त अरब अमीरात में कहीं से भी तुरंत पुलिस को 999 पर कॉल करें और उन्हें घटना के बारे में सूचित करें। पुलिस प्रारंभिक मृत्यु रिपोर्ट भरेगी और मृतक को सरकारी मुर्दाघर में ले जाएगी।
वहीं अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु अस्पताल में होती है तो, अधिकारी प्रारंभिक मृत्यु रिपोर्ट भरेंगे और मृतक को सरकारी मुर्दाघर में भेज देंगे, जिसके बाद मुर्दाघर के अधिकारी मृत्यु प्रमाणपत्र(death certificate) की घोषणा जारी करेंगे।
इसके बाद मृत्यु प्रमाण पत्र की घोषणा पर पुलिस द्वारा मुहर लगाने की आवश्यकता होगी जिसके बाद वे अनापत्ति प्रमाण पत्र(NOC) जारी करेंगे। आपको बता दें कि शव को छोड़ने, शवगृह में लेप लगाने और यदि आप मृतक को उसके गृह देश ले जाना चाहते हैं तो इसके लिए अलग-अलग एनओसी की आवश्यकता हो सकती है।

Step 2 :

  • स्वास्थ्य प्राधिकरण(health authority) के माध्यम से मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करें।

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एक बार जब आपको पुलिस से एनओसी प्राप्त हो जाती है, तो आपको अमीरात में स्वास्थ्य प्राधिकरण के माध्यम से मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना होगा। आप मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए दुबई हेल्थ अथॉरिटी(DHA), अबू धाबी स्वास्थ्य विभाग (DOH) या स्वास्थ्य और रोकथाम मंत्रालय (MOHAP) को आवेदन कर सकते है।
यदि मृत्यु दुबई स्वस्थ्य प्राधिकरण(DHA) अस्पताल में होती है, तो आपको सीधे अस्पताल से मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। हालाँकि, यदि मृत्यु किसी निजी अस्पताल या घर पर होती है, तो आपको 800 342 पर डीएचए हॉटलाइन पर कॉल करना होगा।
आप DHA के हॉटलाइन पर कॉल करने के बाद अपने अनुसार भाषा का चयन कर सेक्टएँ हैं, और फिर मेनू (स्वास्थ्य नियम) में से ऑप्शन ‘2’ चुनें। जिसके बाद कॉल सेंटर एजेंट आपको मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में मार्गदर्शन करेगा।

  • अबू धाबी स्वास्थ्य विभाग

अबू धाबी में मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए, आप अबू धाबी सरकारी सेवा मंच – टैम का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप https://www.tamm.abudhabi/en/life-events/individual/DeceasedInheritance/Deceased/RequesttoManageDeathCertificate पर जाएं
• फिर ‘start’ पर क्लिक करें।
• इसके बाद अपने यूएई पास का उपयोग करके लॉग इन करें।
• ‘अब इंडिविजुअल’ का चयन कर और यह पुष्टि कर कि details सटीक हैं, अपने आप को एक व्यक्ति के रूप में पंजीकृत(register) करें। आपको बता दें कि (ये details आपके यूएई पास का उपयोग करके लॉग इन करते समय automatic रूप से भरे जाएंगे।
• इसके बाद डैशबोर्ड पर, ‘मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने का अनुरोध’ चुनें।
• फिर मृतक का registration नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें।
• साथ ही verify पर क्लिक करें।
• अगले स्टेप में आवश्यक दस्तावेज़ attach करें औरapplication details को एक बार दुबारा जांच ले कि सारी चीजें सही है या नही यानी कि एक बार अपने एप्लीकेशन की रिव्यु कर लें।
• फिर request certificate पर क्लिक करें।
• इसके बाद उस भाषा(अरबी या अंग्रेजी या दोनों में से किसी एक का) का चयन करें जिसमें आप प्रमाणपत्र जारी करना चाहते हैं और इसे वितरित करने के लिए address का डिटेल्स विवरण दें।
• और आखिर में सेवा के लिए भुगतान करें।
आपको बता दे कि इस सेवा के लिए कुल लागत Dh50 की होती है।

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  • स्वास्थ्य और रोकथाम मंत्रालय (MOHAP)

यदि आप स्वास्थ्य और रोकथाम मंत्रालय के द्वारा डेथ सर्टिफिकेट जारी करवाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले पहले
• mohap.gov.ae पर जाएं और ‘services’ पर क्लिक करें।
• जहां ‘इंडिविजुअल services’ पर क्लिक करें या issue a death certificate खोजने और चुनने के लिए search बार का उपयोग करें।
• इसके बाद start service’ पर क्लिक करें।
• फिर अपने यूएई पास का उपयोग करके लॉग इन करें
• ‘मृत्यु प्रमाणपत्र(death certificate) टैब के अंतर्गत ‘issue a death certificate’ चुनें।
• अब आगे मृतक की रेजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि का उपयोग करके प्रमाणपत्र details ढूंढें।
• फिर सर्च पर क्लिक करें।
• इसके बाद आवश्यक documents attach करें और application details को एक बार रिव्यु कर लें।
• फिर ‘request certificate’ पर क्लिक कर उस भाषा (अरबी या अंग्रेजी या दोनों में से किसी का) का चयन करें जिसमें आप प्रमाणपत्र जारी करना चाहते हैं और इसे वितरित करने के लिए अपना address डालें।
• फिर इस सेवा के लिए भुगतान करें.

MOHAP के अनुसार, आपका आवेदन एक working day के भीतर processed किया जाएगा।

आप सर्टिफिकेट की जानकारी प्राप्त करने के लिए MOHAP को 800 111 11 पर कॉल कर सकते हैं या info@mohop.gov.ae पर ईमेल भी कर सकते हैं।
बता दें कि इसके लिए कुल लागत Dh60 की होगी।

Step3 :

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  • मृत्यु प्रमाण पत्र MOFA द्वारा VERIFIED होना चाहिए

अगला कदम विदेश मंत्रालय (MOFA) द्वारा सत्यापित(verified) मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करना है। आप verification ऑनलाइन, सीधे मंत्रालय की वेबसाइट या verification service provider के माध्यम से करवा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह काफी महत्वपूर्ण है, खासकर यदि आप अंतिम संस्कार के लिए मृतक के शरीर को उनके गृह देश(home country) ले जाना चाहते हैं।

Step 4 :

  • वीज़ा कैंसिल करवाएं

    सर्टिफिकेट जारी करवाने और उसे verify करने के बाद आपको मृतक का वीसा रद्द करने की आवश्यकता होगी। वीजा रद्द करने के लिए इन documents को अमीरात के Naturalization and Residency department में ले जाना होगा। वहीं संयुक्त अरब अमीरात सरकार की आधिकारिक वेबसाइट, u.ae के अनुसार, मृत्यु दर्ज करने की प्रक्रिया अमीरात से अमीरात यानी अलग अलग अमीरातों के और मृतक के धर्म और आवासीय स्थिति के आधार पर भिन्न हो सकती है।

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Step 5:

  • अंतिम संस्कार

    संयुक्त अरब अमीरात में मृतक के देश के दूतावास या वाणिज्य दूतावास से संपर्क करना और उन्हें व्यक्ति की मृत्यु के बारे में सूचित करना भी महत्वपूर्ण है। u.ae के अनुसार, आवश्यक दस्तावेज दिखाने पर मृत प्रवासियों को संयुक्त अरब अमीरात में अंतिम संस्कार या दफन किया जा सकता है या उनके शवों को उनके गृह देशों में भेजा जा सकता है।

यदि आप चाहते हैं कि मृतक का शव उसके गृह देश वापस भेजा जाए, तो आपको मृतक के दूतावास या वाणिज्य दूतावास(Embassy or Consulate) से एनओसी की भी आवश्यकता होगी। साथ ही diplomatic mission को मृतक का पासपोर्ट रद्द करना होगा और उनके देश यानी मृतक के स्वदेश में death रिपोर्ट करनी होगी।

 

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Tags: expattrendingUAEUAE Death Cirtificate
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