UAE: यूएई ने बिना लाइसेंस वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पाक कुरान पढ़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यानी कि जिनके पास भी क़ुरान पढ़ाने के लिए लाइसेंस नहीं है वो यूएई में नहीं पढा सकते हैं। अमीरात में, किसी भी केंद्र की स्थापना या प्रबंधन या कुरान पढ़ाने पर प्रतिबंध है, ये बैन तब तक है तक कि वे अधिकारियों से आवश्यक लाइसेंस प्राप्त न कर लें।
जारी की सलाह
इस्लामिक मामलों, बंदोबस्ती और ज़कात के जनरल अथॉरिटी ने रविवार (2 जून) को यूएई के नागरिकों और निवासियों के लिए एक सलाह जारी करते हुए, कुरान-शिक्षण सेवाएं प्रदान करने वाले बिना लाइसेंस वाले डिजिटल प्लेटफार्मों से उत्पन्न खतरों पर प्रकाश डाला।
इस्लामिक मामलों के निकाय ने कहा कि युवा पीढ़ी की सुरक्षा के लिए धार्मिक शिक्षा की सटीकता और उपयुक्तता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है
क़ुरान की गलत व्याख्या
डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए कुरान पढ़ाने की सेवाएँ देने वाले कई लोग इसे पढ़ाने के काबिल नहीं हैं और उनके पास धार्मिक शिक्षा संबंधी प्रमाणपत्र नहीं हैं। इससे गलत शिक्षा, पाक पुस्तक की गलत व्याख्या और इस्लामी शिक्षाओं और सिद्धांतों के बारे में संभावित रूप से ग़लतफ़हमियाँ हो सकती हैं।
दंड
यूएई कानून के अनुसार, जो कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस या परमिट लिए कुरान पढ़ाता है, उसे कम से कम दो महीने की कैद और 50,000 दिरहम से अधिक का जुर्माना या इन दोनों में से एक दंड दिया जाएगा।
कानून में निर्धारित दंड का लागू होना किसी भी अन्य कानून में निर्धारित किसी भी अधिक कठोर दंड पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।