UAE Quran Classes: संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के अधिकारियों ने बिना लाइसेंस वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पवित्र कुरान पढ़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यूएई के जनरल अथॉरिटी ऑफ इस्लामिक अफेयर्स एंड एंडोमेंट्स (अवकाफ) द्वारा एक्स प्लेटफॉर्म पर नागरिकों और निवासियों के लिए रविवार, 2 जून को यह एडवाइजरी जारी की गई।
लोग चला रहे अवैध Classes
Also Read: UAE Petrol Prices : पेट्रोल, डीजल की कीमतों में राहत, देख के कहेंगे वल्लाह
एडवाइजरी में कहा गया है कि यूएई में किसी भी कुरान शिक्षण केंद्र की स्थापना या प्रबंधन अधिकारियों से आवश्यक लाइसेंस प्राप्त किए बिना सख्त वर्जित है। यह तब हुआ है जब प्राधिकरण ने कई बिना लाइसेंस वाले व्यक्तियों पर नज़र रखी है जो Classes ले रहे हैं, ये लोग प्रचार विज्ञापनों के ज़रिए लोगों को लुभा रहे हैं और अभिभावकों से सावधानी बरतने का आग्रह किया है।
डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म अक्सर धार्मिक शिक्षा प्रमाण-पत्रों के बिना अयोग्य व्यक्तियों को नियुक्त करते हैं, जिससे गलत शिक्षण, पवित्र पुस्तकों की गलत व्याख्या और इस्लामी शिक्षाओं के बारे में संभावित गलतफहमी होती है। प्राधिकरण युवा पीढ़ी की सुरक्षा के लिए धार्मिक शिक्षा की सटीकता और उपयुक्तता सुनिश्चित करने के महत्व पर ज़ोर देता है।
Also Read: खुशखबरी! UAE में जून माह के लिए पेट्रोल, डीजल के दाम की घोषणा, नई कीमत सुन खिले चेहरे
लगाया जाएगा इतने का जुर्माना
लोगों को सलाह दी जाती है कि वे अयोग्य धार्मिक शिक्षा चलाने वालों को रोकने के लिए अधिकारियों को किसी भी संदिग्ध या बिना लाइसेंस वाली शिक्षण गतिविधियों की सूचना दें। खलीज टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी से लाइसेंस के बिना कुरान कक्षाएं और धार्मिक व्याख्यान आयोजित करने पर दो महीने या उससे अधिक की जेल और 50,000 दिरहम (11,36,140 रुपये) तक का जुर्माना हो सकता है।